प्रशिक्षण का जनहित में करें उपयोग : जिला जज

Updated at : 06 Aug 2017 7:36 AM (IST)
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प्रशिक्षण का जनहित में करें उपयोग : जिला जज

बक्सर, कोर्ट : बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकार से जुड़े 68 पैनल अधिवक्ताओं का दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन शनिवार को विधिक सेवा सदन में किया गया. शिविर का उद्घाटन जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार प्रदीप कुमार मलिक एवं अन्य न्यायिक पदाधिकारियों […]

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बक्सर, कोर्ट : बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकार से जुड़े 68 पैनल अधिवक्ताओं का दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन शनिवार को विधिक सेवा सदन में किया गया. शिविर का उद्घाटन जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार प्रदीप कुमार मलिक एवं अन्य न्यायिक पदाधिकारियों ने दीप जला कर किया. इस अवसर पर जिला जज ने कहा कि दो दिवसीय आयोजित प्रशिक्षण शिविर से प्रशिक्षण लेकर अधिवक्ता इसका उपयोग जनहित में करें,

ताकि अधिक-से-अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके. इस अवसर पर पटना से आये मास्टर ट्रेनर सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एनके लाल एवं पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता सह मास्टर ट्रेनर रवींद्र नाथ तिवारी ने अधिवक्ताओं को कानून संबंधित कई जानकारियां दीं. श्री लाल ने लोक अदालत की उत्पत्ति से लेकर अब तक कई बातों से अवगत कराया. श्री लाल ने भारतीय संविधान के भिन्न भिन्न अनुच्छेदों के सहारे लोगों को होनेवाले फायदों पर प्रकाश डाला. वहीं, पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता रवींद्र नाथ तिवारी ने लीगल सर्विस एथोरिटी एक्ट, पैनल अधिवक्ताओं की भूमिका, कानून के तहत क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए, गिरफ्तारी, जमानत एवं बाल श्रम पर विशेष व्याख्यान दिया. शिविर में प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, एडीजे-1, एडीजे-6, न्यायाधीश सह सचिव मौसमी सिंह, रत्नेश कुमार सिंह,न्यायिक पदाधिकारी राजेश कुमार वर्मा, एस राय, अधिवक्ता ज्योति शंकर तिवारी शामिल थे.

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