खर्च का ब्योरा नहीं दिया तो चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध
Updated at : 12 Jul 2017 4:33 AM (IST)
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राजपुर विधानसभा के प्रत्याशी गोविंद सिंह ने नहीं दिया आयोग को ब्योरा बक्सर : राजपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी गोविंद सिंह ने चुनाव के दौरान खर्च की गयी राशि का ब्योरा निर्वाचन आयोग को नहीं सौंपा. इस पर निर्वाचन आयोग ने गोविंद सिंह को अगले तीन साल तक चुनाव लड़ने से रोक दिया. इससे राजनीतिक […]
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राजपुर विधानसभा के प्रत्याशी गोविंद सिंह ने नहीं दिया आयोग को ब्योरा
बक्सर : राजपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी गोविंद सिंह ने चुनाव के दौरान खर्च की गयी राशि का ब्योरा निर्वाचन आयोग को नहीं सौंपा. इस पर निर्वाचन आयोग ने गोविंद सिंह को अगले तीन साल तक चुनाव लड़ने से रोक दिया. इससे राजनीतिक सरगरमी तेज हो गयी है. जिला उपनिर्वाचन पदाधिकारी पुष्कर कुमार ने इस आशय की जानकारी देते हुए कहा कि गोविंद सिंह ने राजपुर विधानसभा से चुनाव लड़ा था. नियम के अनुसार चुनाव समाप्त होने के बाद सभी प्रत्याशियों को खर्च का ब्योरा 45 दिनों के अंदर जमा करना था. उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव में एक प्रत्याशी 28 लाख रुपये खर्च कर सकता है.
सभी प्रत्याशियों ने अपना पूरा ब्योरा समय सीमा के अंदर दे दिया, लेकिन इटाढ़ी प्रखंड के सुकरवलिया गांव निवासी गोविंद सिंह ने अपना ब्योरा जमा नहीं किया. इस पर निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट भेजा गया. निर्वाचन आयोग की ओर से भी खर्च का ब्योरा जमा करने के लिए नोटिस भेजा गया, पर प्रत्याशी ने अपना ब्योरा जमा करना मुनासिब नहीं समझा. इस पर निर्वाचन आयोग अगले तीन सालों तक कोई भी चुनाव लड़ने से रोक दिया है. उन्होंने बताया कि नगर पर्षद चुनाव में अपना भाग्य आजमानेवाले प्रत्याशियों से भी खर्च के ब्योरा मांगा गया है.
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