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बिहार में अब चलेगा बुलडोजर, सरकार ने अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन के दिये निर्देश

बिहार में अब बुलडोजर चलेगा. सरकार ने राज्य भर में अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन के दिये सख्त निर्देश दिये हैं. इतना ही नहीं प्रशासन और पुलिस को पूरी छूट और अधिकार दिया गया है.

पटना. बिहार में अब बुलडोजर चलेगा. सरकार ने राज्य भर में अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन के दिये सख्त निर्देश दिये हैं. इतना ही नहीं प्रशासन और पुलिस को पूरी छूट और अधिकार दिया गया है.

इतना नहीं इसके लिए प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारी को सख्त निर्देश दिया है कि प्राथमिकता से सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराये. अगर इस कार्य में कोई बाधक बनता है, तो उसे गिरफ्तार कर जेल भेजें, साथ ही 20 हजार तक का जुर्माना भी लगायें.

सरकार की ओर से ताकत मिलते ही अब पूरे बिहार में बुलडोजर चलना तय माना जा रहा है. अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत अब बड़े पैमाने में तोड़-फोड़ होगा. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों एवं जिलाधिकारियों से कहा है कि अतिक्रमण हटाने को लेकर तुरंत अभियान चलायें और अतिक्रमण मुक्त हुए भूमि का ब्योरा मुख्यालय को भेजें.

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह के 25 नवंबर के पत्र में कहा गया है कि 2015 में पटना हाई कोर्ट ने सार्वजनिक जमीन के अलावा जल निकायों को भी अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश दिया था. यह आदेश रामपुनीत चौधरी बनाम राज्य सरकार मामले में दिया गया था.

इस संदर्भ में कुछ जिलों ने सराहनीय काम किया है, लेकिन,अन्य जिलों की उपलब्धी संतोषजनक नहीं हैं. इसलिए तमाम जगहों पर विशेष अभियान चला कर सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश दिया गया है.

Posted by Ashish Jha

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