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शराब बरामदगी मामले में तीन भाइयों को पांच-पांच साल की सजा

Updated at : 25 Jun 2025 9:27 PM (IST)
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शराब बरामदगी मामले में तीन भाइयों को पांच-पांच साल की सजा

जिले में शराब बरामदगी के एक पुराने मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए तीन सगे भाइयों को दोषी ठहराया है.

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बिहारशरीफ. जिले में शराब बरामदगी के एक पुराने मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए तीन सगे भाइयों को दोषी ठहराया है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश-13 सह उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश अनूप सिंह ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों को पांच-पांच साल के कठोर कारावास की सजा दी है. इसके साथ ही अदालत ने प्रत्येक पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने की स्थिति में तीनों को तीन-तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. यह मामला वर्ष 2022 का है. आरोपियों की पहचान चक दिलावर गांव (थाना-दीपनगर) के रहने वाले विजेंद्र केवट, इंदू केवट और सुदामा केवट के रूप में हुई है. तीनों के पास से कुल 42 लीटर देशी चुलाई शराब बरामद की गई थी. विजेंद्र केवट से 13 लीटर, इंदू केवट से 14 लीटर और सुदामा केवट से 15 लीटर शराब जब्त की गई थी. मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक (स्पेशल पीपी) दिनेश दास ने चार गवाहों की गवाही कराई. उन्होंने बताया कि 24 सितंबर 2022 को उत्पाद निरीक्षक रामनरेश महतो के नेतृत्व में विशेष टीम ने चक दिलावर गांव में छापेमारी की थी. पुलिस को देखते ही आरोपी भागने लगे, जिन्हें बल प्रयोग कर पकड़ लिया गया. इस मामले में दो अन्य आरोपियों नीतीश कुमार उर्फ कारू और जदू केवट के खिलाफ सुनवाई अभी न्यायालय में जारी है. विशेष न्यायाधीश अनूप सिंह न्यायिक कार्यभार संभालने के बाद मामलों के त्वरित निपटारे में तेजी से जुटे हुए हैं. इसी सप्ताह सोमवार को उन्होंने दहेज हत्या के एक मामले में आरोपी संतोष कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SANTOSH KUMAR SINGH

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