बिहारशरीफ. जिला पदाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी ने निगरानी समिति, धावादल, नालन्दा के जांच प्रतिवेदन एवं विभागीय कार्यवाही संचालनोपरांत संचालन पदाधिकारी की अनुशंसा के आधार पर पंकज कुमार, निलंबित नि.व. लिपिक, जिला सामान्य शाखा, नालन्दा के विरूद्ध आदेश निर्गत की तिथि से अनिवार्य सेवा निवृति का दण्ड अधिरोपित किया है. आरोपी कर्मी पंकज कुमार पर चौकीदार के पद पर नियुक्ति दिलवाने के नाम पर परिवादी से अवैध राशि लेने का आरोप प्रमाणित हुआ है. यह एक गंभीर आरोप है जो एक सरकारी सेवक के लिए अशोभनीय है और बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम-3 के प्रतिकूल है. आरोपी कर्मी पंकज कुमार के द्वारा समर्पित कारणपृच्छा में अपने कान के ऑपरेशन कराने के लिए परिवादी से कर्ज लिये जाने का उल्लेख किया गया है, लेकिन अपने खाता में आरोपी कर्मी के द्वारा दिनांक आठ फरवरी 2023 को रुपया स्थानान्तरित कराये जाने के बाद परिवाद समर्पित किये जाने की तिथि तक पैसा नहीं लौटाया गया है. जिससे यह स्पष्ट होता है कि आरोपी कर्मी पंकज कुमार की मंशा कान की चिकित्सा के लिए पैसा लेने की नहीं थी. इस प्रकार आरोपित कर्मी पंकज कुमार, नि.व.लिपिक, जिला सामान्य शाखा, नालन्दा सम्प्रति निलंबित नि०व०लिपिक द्वारा चौकीदार के पद पर नियुक्ति दिलवाने के नाम पर परिवादी से अवैध राशि लेने का आरोप प्रमाणित होता है. इस प्रकार के कृत्य से प्रशासन की छवि धूमिल होती है. आरोप की गंभीरता को देखते हुए इन्हें वृहत् दण्ड दिया गया है.
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