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शिक्षिका पूनम होंगी बर्खास्त, वेतन की होगी वसूली

Updated at : 17 Apr 2024 10:05 PM (IST)
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शिक्षिका पूनम होंगी बर्खास्त, वेतन की होगी वसूली

प्रखण्ड के प्राथमिक विद्यालय, नोनही की पंचायत शिक्षिका पुनम कुमारी का नियोजन रद्द होगा. उनके खिलाफ राजगीर थाने में एफआईआर भी दर्ज करायी जायेगी.

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राजगीर. प्रखण्ड के प्राथमिक विद्यालय, नोनही की पंचायत शिक्षिका पुनम कुमारी का नियोजन रद्द होगा. उनके खिलाफ राजगीर थाने में एफआईआर भी दर्ज करायी जायेगी. बर्खास्तगी और एफआईआर के बाद प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, राजगीर द्वारा उनसे वेतन मद में ली गयी राशि वसूल की जायेगी. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), नालंदा द्वारा इस आशय का आदेश पथरौरा पंचायत सचिव सह सदस्य सचिव, पंचायत नियोजन इकाई को दिया गया है. डीपीओ के द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, राजगीर निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे. पथरौरा पंचायत नियोजन इकाई के सदस्य सचिव से पंचायत शिक्षिका पुनम कुमारी, प्राथमिक विद्यालय, नोनही का नियोजन रद्द करने के बाद नियमानुसार कानूनी कार्रवाई करेंगे. पुनम कुमारी द्वारा वेतन के रूप में ली गयी राशि की वसूली करना भी सुनिश्चित करेंगे. डीपीओ ने कहा है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक के पत्रांक 343, दिनांक 06.04.2024 के आलोक में और विभागीय अधिसूचना संख्या 279,दिनांक 07.03.2024 द्वारा जांच किया गया है. गठित जांच समिति द्वारा स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन के क्रम में वैसे शिक्षक अभ्यर्थी के बीटीईटी, सीटीइटी और एसटीइटी के रौल नंबर के अनुसार डुप्लीकेट के रूप में चिह्नित किया गया है. चिह्नित शिक्षकों में पूनम कुमारी के शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाणपत्रों की भौतिक सत्यापन के क्रम में प्रथम दृष्टया फर्जी पाया गया है. अभ्यर्थी पूनम कुमारी, दूसरे शिक्षक अभ्यर्थी के प्रमाणपत्र पर नौकरी कर रही हैं. इनका प्रमाणपत्र संदिग्ध प्रतीत होने पर डाटावेस मिलान किया गया. जांचोपरांत प्रमाणपत्र का विवरण डाटाबेस के अनुरूप नहीं पाया गया है. फलस्वरूप पुनम कुमारी, पंचायत शिक्षिका, प्राथमिक विद्यालय, नोनही, प्रखंड-राजगीर का नियोजन रद्द करने और उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है. डीपीओ ने बताया कि पुनम कुमारी, पंचायत शिक्षिका, प्राथमिक विद्यालय, नोनही प्रखंड राजगीर से स्पष्टीकरण प्राप्त कर नियोजन रद्द करने और एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया गया है. बर्खास्तगी और एफआईआर के बाद प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, राजगीर द्वारा उनसे वेतन मद में ली गयी राशि वसूल की जायेगी.

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