बिहारशरीफ : बीएसएलएसए के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकार अध्यक्ष सह प्रधान डीजे गुरविंद सिंह मल्होत्रा के आदेशानुसार व सचिव सह सब जज राजेश कुमार गौरव के निर्देशन में सिलाव प्रखंड स्थित श्री गांधी प्लस 2 उच्च विद्यालय पर्रिसर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. यह कार्यक्रम पैनल अधिवक्ता रवि प्रकाश व पीएलभी मोना कुमारी के अध्यक्षता तथा स्कूल प्राचार्य मो. मुस्ताक अहमद अंसारी के संचालन में आयोजित किया गया. इसके तहत उपस्थित छात्रों व छात्राओं को बिहार पीड़ित प्रतिकर अधिनियम की जानकारी मुहैया कराई गई. इन्होंने बताया कि बीएनएसएस की धारा 396 के तहत 2014 में विभिन्न अपराध या दुर्घटना के शिकार पीड़ितों या उनके आश्रितों को मुआवजा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है इनमें से पीड़ित महिलाएं जो यौन व घरेलू हिंसा दहेज या अन्य हिंसा से पीड़ित इन्हें कानूनी और आर्थिक सहायता इस अधिनियम के तहत दी जाती है. यह मुआवजा जीवित पीड़ित महिला या उनके उनके उतराधिकारी को भुगतान हो जाती है. तथा इसके लिए राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकार मुआवजा प्राप्त करने के हकदार को अंतिम मुआवजा भुगतान का आवेदन करना होता है. जिसके लिए न्यायालय द्वारा सिफारिश की जाती है. इसके तहत पीड़ित महिलाओं के पुर्णवास के लिए सामुहिक दुष्कर्म की पीड़ितों को पांच से दस लाख रूपये एसीड अटैक पीड़िता को जख्मी प्रतिशता के आधार पर 3 खे 8 लाख रूपये तथा दुर्घटना पीड़ितों को भी मुआवजा भुगतान का प्रावधान है इसे प्राप्त करने के लिए पीड़िता को प्राथमिक मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट जजमेंट की कॉपी सरबाइबल के न होने की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र संज्ञान आदेश की कॉपी दाखिल करना आवश्यक है नाबालिकों को यह राशी उनके गार्जियनशीप में खोले गये बैंक खाता में भुगतान किया जाता है. भुगतान राज्य विधिक सेवा प्राधिकार से निर्धारण के बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा किया जाता है. इस फंड की राशी कई स्रों से संग्रहित होती हे. विद्यालय शिशक मुरारी मोहन, राजीव कुमार, विजय कुमार द्विवेदी, एवं शिक्षका सुभद्रा कुमारी, पूजा कुमारी, अंजू कुमारी, प्रतिमा कुमारी ने सहयोग किया. कार्यक्रम में सैकड़ों छात्र-छात्राओं ने शामिल होकर कानून की जानकारी ली.
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