नालंदा: 10 जुलाई तक बनवा लें ट्रेड लाइसेंस, 11 जुलाई से बिहारशरीफ नगर निगम चलाएगा जांच अभियान

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नालंदा: 10 जुलाई तक बनवा लें ट्रेड लाइसेंस, 11 जुलाई से बिहारशरीफ नगर निगम चलाएगा जांच अभियान

बिहारशरीफ नगर निगम

Nalanda News: बिहारशरीफ नगर निगम ने व्यापारियों को 10 जुलाई तक ट्रेड लाइसेंस बनवाने की अंतिम चेतावनी दी है. 11 जुलाई से बिना लाइसेंस वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ जांच अभियान और कार्रवाई शुरू होगी.

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Nalanda News: बिहारशरीफ नगर निगम क्षेत्र के सभी दुकानदारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए एक बड़ा अलर्ट जारी किया गया है. बिहारशरीफ नगर निगम द्वारा आगामी 10 जुलाई तक ट्रेड लाइसेंस बनवाने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. उप नगर आयुक्त शम्स रजा ने यह महत्वपूर्ण जानकारी सार्वजनिक की है. उन्होंने शहर के सभी छोटे-बड़े व्यापारियों से पुरजोर अपील की है कि वे निर्धारित अंतिम तिथि 10 जुलाई तक अपना ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य रूप से हर हाल में बनवा लें. उन्होंने कहा कि यह लाइसेंस हर व्यावसायिक प्रतिष्ठान के लिए कानूनी रूप से बेहद जरूरी है.

11 जुलाई से बाजार क्षेत्रों में शुरू होगा सघन चेकिंग अभियान

उप नगर आयुक्त ने सख्त लहजे में बताया कि आगामी 11 जुलाई से ट्रेड लाइसेंस नहीं लेने वाले और नियमों की अनदेखी करने वाली दुकानों की व्यापक जांच की जायेगी. नगर निगम प्रशासन ने पूरी तरह साफ किया है कि 11 जुलाई से निगम की विशेष टीम शहर के सभी मुख्य बाजार क्षेत्रों और व्यावसायिक गलियारों में एक सघन जांच और औचक निरीक्षण अभियान चलाएगी. इस तय अवधि के दौरान जिन दुकानों या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के पास वैध ट्रेड लाइसेंस उपलब्ध नहीं मिलेगा, उनके खिलाफ नगर निगम के सुसंगत नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

लापरवाही बरतने पर सील हो सकती है आपकी दुकान

प्रशासन द्वारा की जाने वाली इस दंडात्मक कार्रवाई के तहत दोषी पाए जाने वाले दुकानदारों पर भारी आर्थिक जुर्माना लगाने से लेकर उनके व्यावसायिक प्रतिष्ठान को सीधे सील करने तक की सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है. निगम प्रशासन ने सभी स्थानीय व्यापारियों से समय रहते सहयोग करने का अनुरोध किया है कि वे अंतिम तारीख का बिल्कुल इंतजार न करें. व्यापारी समय रहते अपना वैध ट्रेड लाइसेंस तुरंत बनवा लें ताकि भविष्य में होने वाली किसी भी तरह की अदालती, कानूनी असुविधा और दंडात्मक प्रशासनिक कार्रवाई से खुद को सुरक्षित बचा सकें.

लाइसेंस बनवाने के लिए सीधे नगर निगम कार्यालय में करें संपर्क

ट्रेड लाइसेंस की इस अनिवार्य प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए नगर निगम ने अपनी आंतरिक व्यवस्था दुरुस्त कर दी है. कोई भी इच्छुक व्यापारी नया लाइसेंस बनवाने या पुराने का नवीनीकरण (रिन्यूअल) कराने के लिए कार्यदिवस के दौरान सीधे नगर निगम कार्यालय में स्थापित विशेष काउंटर पर संपर्क कर सकता है. इस विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य शहर के व्यवसाय को पूरी तरह संगठित और नियमसंगत बनाना है ताकि निगम के राजस्व में भी समुचित वृद्धि हो सके और शहर के विकास कार्यों को और अधिक गति दी जा सके.

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