पटना हाईकोर्ट ने लागू की नई SOP, अब जिला न्यायालयों में घूसखोरी पर होगी सख्त कार्रवाई, ऐसे करना होगा शिकायत

Author Niranjan kumar|Edited by Sakshi Kumari
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Patna High Court

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पटना हाईकोर्ट ने जिला न्यायालयों में पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है. प्रधान जिला जज की अध्यक्षता में निगरानी समिति शिकायतों का निस्तारण करेगी. शिकायत के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों व्यवस्थाएं होंगी.

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District Court Corruption SOP : बिहार के जिला न्यायालयों में पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की गई है. पटना उच्च न्यायालय के निर्देश पर अब न्यायालय कर्मियों और न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ मिलने वाली शिकायतों के निस्तारण के लिए निगरानी समिति सक्रिय भूमिका निभाएगी. शिकायत दर्ज कराने के लिए ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन व्यवस्था भी विकसित की जाएगी.

जिला न्यायालयों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए नई व्यवस्था लागू

पटना उच्च न्यायालय ने जिला न्यायालयों में भ्रष्टाचार, घूसखोरी और मुकदमा लड़ने वाले लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान किए जाने की शिकायतों के समाधान के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया लागू की है. इसके तहत शिकायतों की प्राप्ति से लेकर उनके निस्तारण तक की पूरी प्रक्रिया तय कर दी गई है.

District Court Corruption SOP : प्रधान जिला जज की अध्यक्षता में बनेगी निगरानी समिति

नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक जिला न्यायालय में प्रधान जिला जज की अध्यक्षता में निगरानी समिति कार्य करेगी. समिति में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सदस्य सचिव होंगे. इसके अलावा न्यायिक पदाधिकारी, सरकारी अधिवक्ता, लोक अभियोजक, जिला अभियोजन पदाधिकारी, कोर्ट मैनेजर, मुख्य शिरस्तेदार, वरिष्ठ अधिवक्ता, महिला अधिवक्ता, युवा अधिवक्ता और समाज के गणमान्य लोगों को भी शामिल किया गया है.

शिकायत बॉक्स, ई-मेल और ऑनलाइन पोर्टल से होगी शिकायत

नई एसओपी के अनुसार न्यायालय परिसर में शिकायत बॉक्स सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में लगाए जाएंगे. इसके साथ ही ई-मेल और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी शिकायत दर्ज कराने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. इन व्यवस्थाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का भी निर्देश दिया गया है.

हर महीने होगी समिति की बैठक

शिकायतों की नियमित समीक्षा के लिए निगरानी समिति की बैठक प्रत्येक महीने आयोजित की जाएगी. समिति न्यायालय कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ प्राप्त शिकायतों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा करेगी.

शिकायतकर्ता को देना होगा पूरा विवरण

नई प्रक्रिया के तहत शिकायत दर्ज कराने वाले व्यक्ति को आवेदन में अपना नाम, पता और अन्य आवश्यक जानकारी स्पष्ट रूप से देनी होगी. बिना नाम या अस्पष्ट विवरण वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा.

पटना हाईकोर्ट ने सभी जिला न्यायालयों को भेजा निर्देश

पटना उच्च न्यायालय के महानिबंधक शिव गोपाल मिश्र ने राज्य के सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को पत्र भेजकर नई मानक संचालन प्रक्रिया का प्रभावी क्रियान्वयन और व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. नई व्यवस्था लागू होने के बाद जिला न्यायालयों में शिकायत निवारण प्रणाली और अधिक पारदर्शी बनने की उम्मीद है. आने वाले दिनों में सभी जिला न्यायालयों में शिकायत बॉक्स, ई-मेल और ऑनलाइन शिकायत प्रणाली को सक्रिय किया जाएगा.

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