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रहिंचा गांव के छह लोगों को आजीवन कारावास

Updated at : 07 Apr 2025 9:54 PM (IST)
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रहिंचा गांव के छह लोगों को आजीवन कारावास

हत्या के मामले में कानूनी कार्रवाई पूरा करते हुए प्रधान जिला जज पवन कुमार पांडेय ने जिले के शेखोपुरसराय थाना अंतर्गत रहिंचा गांव के छह लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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शेखपुरा. हत्या के मामले में कानूनी कार्रवाई पूरा करते हुए प्रधान जिला जज पवन कुमार पांडेय ने जिले के शेखोपुरसराय थाना अंतर्गत रहिंचा गांव के छह लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इन सभी पर 20-20 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है. प्रधान जिला जज ने इन सभी को पिछले सप्ताह ह्त्या के मामले में दोषी ठहराया था. सजा की बिन्दु पर सुनवाई के लिए सोमवार को सभी दोषी को कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया. इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला लोक अभियोजक उदय नारायण सिंहा ने बताया कि 24 सितंबर 2020 को सवेरे 7 बजे मृतक राजेश पासवान अपनी पत्नी पिंकी देवी और साला कमलेश पासवान के साथ घर के दरवाजे पर बैठे हुए थे. तभी छज्जा का पानी नाली में गिरने को लेकर उनके पड़ोसी गुड्डू पासवान, शिव कुमार पासवान, पिंटू पासवान, टुसी पासवान, अमरजीत पासवान और रंजन पासवान आ धमके. वह सभी भद्दी-भद्दी गालियां देने लगे. गाली-गलौज से मना करने पर सभी अपने घर जाकर हाथों में लाठी-डंडा, खंती और पिस्तौल लाकर हमला कर दिया. इन लोगों ने एक मत होकर जान मारने की नीयत से राजेश पासवान को गोली मार दी. गोली लगने के बाद छटपटाते हुए राजेश पासवान को बदमाशों ने सिर पर खंती से बार कर पूरी तरह ठंडा कर दिया. उसके बाद सभी बदमाश वहां से भाग गए. इस मामले में मृतक राजेश पासवान की पत्नी पिंकी देवी के आवेदन पर शेखोपुरसराय थाना में प्राथमिकी दर्ज करते हुए पुलिस ने अनुसंधान पूरा कर न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया. न्यायालय में न्यायिक विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा प्रभावी तरीके से हत्या से जुड़े सभी बिंदुओं पर साक्ष्य प्रस्तुत किया गया. खुले न्यायालय मे सजा सुनाये जाने के बाद सभी को पुन जेल भेज दिया गया. इस मामले में जिले के दूसरे न्यायालय द्वारा पहले भी अन्य व्यक्तियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SANTOSH KUMAR SINGH

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