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शराब तस्कर को पांच साल की सजा

स्थानीय व्यवहार न्यायालय के एडीजे पांच सह शराब मामलों के विशेष जज संजय कुमार सिंह ने शराब कारोबारी संतोष कुमार को पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

बिहारशरीफ. स्थानीय व्यवहार न्यायालय के एडीजे पांच सह शराब मामलों के विशेष जज संजय कुमार सिंह ने शराब कारोबारी संतोष कुमार को पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा. शराब कारोबारी संतोष कुमार अस्थावां थाना क्षेत्र के नेपुरा गांव का निवासी है. विशेष लोक अभियोजक रमाशंकर प्रसाद और उत्पाद विभाग के वरीय अधिवक्ता दिलीप कुमार सिंह ने सभी चार लोगों की गवाही कराई थी. सजा की बिंदु पर सुनवाई करते हुए विशेष लोक अभियोजक श्री प्रसाद ने आरोपित संतोष कुमार को अधिकतम से अधिकतम सजा दिए जाने की मांग की थी. स्पेशल पीपी श्री प्रसाद ने बताया कि 25 फरवरी 2018 को अस्थावां थाना के दारोगा नंदकिशोर सिंह विशेष छापामारी के लिए निकले थे. उन्होंने एक व्यक्ति को मोटरसाइकिल के साथ खड़ा देखा, जो पुलिस वाहन को देखकर भागने लगा. इसके बाद पुलिस ने खदेड़कर पकड़ लिया. पूछताछ और वाहन तलाशी में बाइक से 180 एमएल की 66 बोतल शराब बरामद की गई. आरोपित संतोष कुमार ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि जब्त शराब उसे बिहार थाना क्षेत्र के बैगनाबाद निवासी करू गोप ने दिया था. हालांकि कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में कारू गोप को रिहा कर दिया.

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