शराब तस्कर को पांच साल की सजा

Updated at : 07 Mar 2025 10:05 PM (IST)
विज्ञापन
शराब तस्कर को पांच साल की सजा

स्थानीय व्यवहार न्यायालय के एडीजे पांच सह शराब मामलों के विशेष जज संजय कुमार सिंह ने शराब कारोबारी संतोष कुमार को पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

विज्ञापन

बिहारशरीफ. स्थानीय व्यवहार न्यायालय के एडीजे पांच सह शराब मामलों के विशेष जज संजय कुमार सिंह ने शराब कारोबारी संतोष कुमार को पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा. शराब कारोबारी संतोष कुमार अस्थावां थाना क्षेत्र के नेपुरा गांव का निवासी है. विशेष लोक अभियोजक रमाशंकर प्रसाद और उत्पाद विभाग के वरीय अधिवक्ता दिलीप कुमार सिंह ने सभी चार लोगों की गवाही कराई थी. सजा की बिंदु पर सुनवाई करते हुए विशेष लोक अभियोजक श्री प्रसाद ने आरोपित संतोष कुमार को अधिकतम से अधिकतम सजा दिए जाने की मांग की थी. स्पेशल पीपी श्री प्रसाद ने बताया कि 25 फरवरी 2018 को अस्थावां थाना के दारोगा नंदकिशोर सिंह विशेष छापामारी के लिए निकले थे. उन्होंने एक व्यक्ति को मोटरसाइकिल के साथ खड़ा देखा, जो पुलिस वाहन को देखकर भागने लगा. इसके बाद पुलिस ने खदेड़कर पकड़ लिया. पूछताछ और वाहन तलाशी में बाइक से 180 एमएल की 66 बोतल शराब बरामद की गई. आरोपित संतोष कुमार ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि जब्त शराब उसे बिहार थाना क्षेत्र के बैगनाबाद निवासी करू गोप ने दिया था. हालांकि कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में कारू गोप को रिहा कर दिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन