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मतगणना कर्मियों को अहले सुबह होना पड़ेगा हाजिर

Updated at : 12 Nov 2025 8:52 PM (IST)
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मतगणना कर्मियों को अहले सुबह होना पड़ेगा हाजिर

14 नवंबर को मतगणना का काम सवेरे आठ बजे से शुरू होगा. लेकिन इसे लेकर मतगणना कार्य में लगे दंडाधिकारी, पुलिस, गणना कर्मी, प्रत्याशियों के एजेंट आदि को पांच बजे सवेरे से ही मतगणना कार्य के लिए मतगणना केंद्र पर हाजिर होना होगा.

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शेखपुरा. 14 नवंबर को मतगणना का काम सवेरे आठ बजे से शुरू होगा. लेकिन इसे लेकर मतगणना कार्य में लगे दंडाधिकारी, पुलिस, गणना कर्मी, प्रत्याशियों के एजेंट आदि को पांच बजे सवेरे से ही मतगणना कार्य के लिए मतगणना केंद्र पर हाजिर होना होगा. लगभग एक घंटे तक इन सभी के प्रवेश कार्य संपन्न करने के बाद इन्हें अपने-अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचा दिया जायेगा. जिले के दोनों विधानसभा क्षेत्र शेखपुरा और बरबीघा के लिए मतगणना का कार्य जिला मुख्यालय स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में निर्धारित किया गया है. छह नवंबर को मतदान के बाद यहीं पर बनाये गये स्ट्रांग रूम में सभी इवीएम और वीवीपैट को भी रखा गया है. स्ट्रांग रूम की निगरानी सीसीटीवी कैमरा के अलावा केंद्रीय सुरक्षा बल द्वारा की जा रही है. चुनाव आयोग के निर्देशों के आलोक में इसकी निगरानी जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा 24 घंटे में एक बार और दोनों विधानसभा क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी द्वारा 24 घंटे में दो बार इसकी लगातार निगरानी की जा रही है. यहां स्ट्रांग रूम में रखे इवीएम और वीवीपैट की निगरानी के लिए प्रत्याशियों को भी सुविधा प्रदान की गयी है. उनके अधिक से अधिक दो प्रतिनिधियों को यहां 24 घंटा रहने की अनुमति प्रदान की गई है. छह नवंबर के मतदान के बाद से स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर अभी तक किसी भी प्रकार की कोई शिकायत सामने नहीं आयी है. इसे लेकर जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी निर्वाची प्राधिकारी और प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों ने भी खासा संतोष व्यक्त किया है. सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम मतगणना कार्य को लेकर सुरक्षा के उपाय का इंतजार किए गए हैं. जिला मुख्यालय स्थित वीआईपी रोड की पूरी किलाबंदी कर दिया गया है. इस मार्ग पर मतगणना के दौरान किसी भी प्रकार के वाहन का परिचालन नहीं होने दिया जाएगा. इस मुख्य सड़क के दोनों छोर पर ड्राप गेट से मात्र अधिकारियों और पुलिस के वाहन ही आ जा सकतें हैं. वीआईपी रोड पर स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में ही मतगणना केंद्र बनाए गए हैं. दंडाधिकारियों के नेतृत्व में तैनात पुलिस के जवान ड्रॉप गेट के आसपास भी लोगों को भीड़ लगाने की अनुमति नहीं देंगे. मतगणना के दौरान किसी भी दंडाधिकारी या पुलिस जवान या प्रत्याशियों की एजेंट को अपने साथ मोबाइल ले जाने की भी सुविधा नहीं होगी. 18 साल के कम उम्र वाले नहीं होंगे गणना एजेंट मतगणना प्रक्रिया में भाग लेने को लेकर सभी प्रत्याशी अपने-अपने एजेंट तैनात करने को लेकर संबंधित निर्वाची पदाधिकारी से प्राधिकार पत्र लेने का काम कर रहे हैं. मतगणना के लिए दोनों विधानसभा क्षेत्र शेखपुरा और बरबीघा के लिए बनाए गए 14-14 टेबल के लिए प्रत्येक प्रत्याशी को एक-एक गणना एजेंट तैनात करना करने की व्यवस्था की जा रही है. इसके अलावा शेखपुरा के तीन और बरबीघा के दो डाक पत्रों की गिनती के लिए बनाये गये टेबल पर भी एक-एक गणना एजेंट की तैनाती की अनुमति प्रदान की गई है. निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्रत्याशियों के गणना एजेंट की तैनाती को लेकर चुनाव आयोग के निर्देशों के आलोक में सभी शर्तों का अक्षरशः अनुपालन किया जा रहा है. 18 साल की आयु के काम व्यक्ति को एजेंट नहीं बनाया जा रहा है. जबकि एर्जेंट के रूप में प्राधिकार पत्र निर्गत करने के पूर्व सभी के रंगीन तस्वीर और आधार कार्ड लिए जा रहे हैं. प्राधिकार पत्र प्रदान करने के पूर्व इन सभी को मतगणना हॉल के अंदर किए जाने वाले कार्यों के बारे में भी जानकारी देने का प्रयास किया जा रहा है. खासकर उन्हें इस दौरान क्या नहीं करना है इसके बारे में विशेष जानकारी देने का प्रयास किया जा रहा है. उन्हें वहां मौजूद दंडाधिकारियों और कर्मचारियों के सभी आदेशों निर्देशों के अनुपालन की भी जानकारी दी जा रही है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SANTOSH KUMAR SINGH

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