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बगैर लाइसेंस के मुहर्रम जुलूस निकालने पर रोक

मोहर्रम पर्व 2025 के अवसर पर विधि व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से शनिवार को स्मार्ट सिटी भवन, बिहारशरीफ में अनुमंडल स्तरीय एवं नगर निगम स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई.

बिहारशरीफ . मोहर्रम पर्व 2025 के अवसर पर विधि व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से शनिवार को स्मार्ट सिटी भवन, बिहारशरीफ में अनुमंडल स्तरीय एवं नगर निगम स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता अनुमंडल पदाधिकारी, बिहारशरीफ ने की. बैठक में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बिहारशरीफ-1 एवं 2, विभिन्न संबंधित विभागीय पदाधिकारी, थाना अध्यक्षगण एवं शांति समिति के सम्मानित सदस्य उपस्थित रहे. बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय एवं दिशा-निर्देश कहा गया है कि बिना लाइसेंस जुलूस पर प्रतिबंधित रहेगा. किसी भी मोहर्रम जुलूस को लाइसेंस के बिना निकालने की अनुमति नहीं होगी. जुलूस आयोजकों को 30 जून 2025 तक संबंधित थाना में आवेदन देकर अनुमति लेनी होगी. लाइसेंस पूर्व वर्षों की शर्तों एवं नियमों के आधार पर ही निर्गत किए जाएंगे. सभी संबंधित थाना अध्यक्षों को निर्देशित किया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्र के अखाड़ा प्रतिनिधियों से संपर्क कर आवेदन प्राप्त करें तथा आवश्यक जांचोपरांत लाइसेंस निर्गत करें. सभी समिति सदस्यों से अनुरोध किया गया कि किसी भी प्रकार की समस्या या संदिग्ध गतिविधि होने पर तुरंत प्रशासन को सूचित करें. किसी भी स्थिति में स्वयं कोई ऐसा कार्य न करें जिससे विधि व्यवस्था की स्थिति बिगड़े. बैठक में सभी उपस्थित सदस्यों ने मोहर्रम पर्व को शांति, सद्भाव और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने का सामूहिक निर्णय लिया. साथ ही प्रशासन को सहयोग का भरोसा दिलाया. अनुमंडल पदाधिकारी ने बैठक के अंत में सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि बिहारशरीफ की गंगा-जमुनी तहजीब की पहचान को बनाए रखते हुए मोहर्रम पर्व को सभी समुदाय मिलजुलकर शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं. किसी भी अफवाह या भड़काऊ गतिविधियों से दूर रहें और प्रशासन को पूर्ण सहयोग दें.

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