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अब स्कूलों व कोचिंग संस्थानों को भी प्रतिमा स्थापना के लिए लाइसेंस जरूरी

सरस्वती पूजा 2026 के अवसर पर जिले में विधि व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है.

बिहारशरीफ. सरस्वती पूजा 2026 के अवसर पर जिले में विधि व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है. जिला पदाधिकारी, नालंदा के आदेश के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी आनंद विजय के द्वारा सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र जारी कर सरस्वती पूजा करने वाले स्कूलों तथा कोचिंग संस्थानों के लिए लाइसेंस लेने की अनिवार्यता का निर्देश दिया गया है. इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि अब जिला प्रशासन के द्वारा सरस्वती पूजा के दौरान प्रतिमा स्थापना के लिए लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है. उल्लेखनीय है कि जिले के सैकड़ों निजी एवं सरकारी शिक्षण संस्थानों में प्रत्येक वर्ष सरस्वती पूजा के अवसर पर प्रतिमा स्थापित की जाती है. ऐसे में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या कानून-व्यवस्था की समस्या से बचने के लिए सभी पूजा स्थलों को पूर्व से ही प्रशासनिक अनुमति लेना आवश्यक कर दिया गया है. इसमें सरकारी व निजी स्कूलों के साथ-साथ कोचिंग संस्थान एवं छात्रावास भी शामिल हैं. शिक्षा विभाग ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी निजी एवं सरकारी विद्यालयों, कोचिंग संस्थानों तथा छात्रावासों को इस संबंध में समय रहते सूचना देना सुनिश्चित करें, ताकि सभी संस्थान ससमय आवश्यक लाइसेंस प्राप्त कर सकें और पूजा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुज्ञप्ति के प्रतिमा स्थापना किए जाने पर संबंधित संस्थान के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है. वहीं, पूजा आयोजकों से अपील की गयी है कि वे प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें, शांति एवं सौहार्द बनाये रखें तथा किसी भी प्रकार की अफवाह या अव्यवस्था से बचें. जिला प्रशासन की इस पहल का उद्देश्य सरस्वती पूजा को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराना है, ताकि श्रद्धालु पूरी आस्था और उल्लास के साथ पूजा का आयोजन कर सकें.

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