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पीएम किसान निधि के रूप में बिहार के 83.53 लाख किसानों को मिलेगा नये साल का तोहफा

PM किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत वेब कास्टिंग के माध्यम से देश के 10 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों के खाते में अगली किस्त के रूप में 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि हस्तातरित किया जायेगा. इस कार्यक्रम में बिहार के कृषि मंत्री अमरेन्द्र सिंह भी भाग लेंगे.

Bihar News प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत वेब कास्टिंग के माध्यम से देश के 10 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों के खाते में अगली किस्त के रूप में 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि हस्तातरित किया जायेगा. इस कार्यक्रम में बिहार के कृषि मंत्री अमरेन्द्र सिंह भी भाग लेंगे.

कृषि मंत्री अमरेंद्र सिंह ने कहा कि 1 जनवरी, 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत बिहार के 83,53,270 लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में 16,70,65,40,000 रुपये अंतरित किये जायेंगे. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री किसान निधि देश के सभी रैयत किसानों के परिवारों को आय सहायता प्रदान करने की दृष्टि से केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है. योजना का मुख्य लक्ष्य किसानों की आय दुगनी करने की भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

इस योजना पर खर्च होने वाली शत-प्रतिशत राशि केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती है. यह योजना वर्ष 2018-19 के 1 दिसंबर से लागू की गयी थी. अमरेंद्र सिंह ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य सभी किसानों के परिवारों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है. उचित फसल स्वास्थ्य और उचित पैदावार सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपादानों की खरीद में प्रत्याशित कृषि आय के साथ-साथ घरेलू जरूरतों के लिए भी इस योजना के लिए 6,000 रुपये प्रति वर्ष की राशि केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाती है.

बिहार के कृषि मंत्री ने कहा कि प्रत्यक्ष लाभ के तहत पात्र किसानों के बैंक खातों में राशि सीधे ऑनलाइन अंतरण किया जा रहा है. एक किसान के परिवार को पति पत्नी और नाबालिग बच्चे से युक्त परिवार के रूप में परिभाषित किया गया है जो संबंधित भूमि राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के रिकॉर्ड के अनुसार खेती योग्य भूमि के मालिक हैं. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कृषि विभाग को नोडल विभाग नियुक्त किया गया है.

कृषि विभाग के अंतर्गत एक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कोपाग (डीबीटी सेल) का गठन किया गया है. उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए कृषि विभाग की वेबसाइट www.dbtagriculture.bihar.gov.in में जाकर पंजीकृत किसान पात्रता प्रमाणित करने के लिए आवेदन में अपना विवरणी भरेंगे. आवेदन पचायत समन्वयक, अंचलाधिकारी एवं अपर समाहर्ता राजस्व से स्वीकृत होने के बाद भारत सरकार के पोर्टल www.pmkisan.gov.in पर अपलोड किया जाता है.

अमरेंद्र सिंह ने बताया कि बिहार राज्य किसानों PM किसान योजना का लाभ लेने लिए कृषि विभाग के पोर्टल https://www.dbtagriculture.bihar.gov.in पर स्वयं को पंजीकृत करने के बाद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का आवेदन करना होता है. किसानों द्वारा प्राप्त आवेदन पंचायत स्तर पर कृषि समन्वयक के लॉग इन पर भेजे जाते हैं. कृषि समन्वयक किसान द्वारा दिए गये विवरणी की जांच एवं आवेदक के किसान होने का सत्यापन करते हैं. सत्यापित किये आवेदन को कृषि समन्वयक साक्ष्य समेत अंचलाधिकारी के लाग इन में भेज देते हैं.

अंचलाधिकारी आवेदक किसान द्वारा धारित जमीन सम्बन्धी प्रविष्टियों एवं रकबा की भूमि अभिलेखों द्वारा जाच करते हैं. अंचलाधिकारी जांच के बाद अनुशंपित आवेदनों को जिला अपरसमाहर्ता (राजस्व) के लाग इन में भेज देते हैं. जिलास्तर पर जिला अपरसमाहर्ता (राजस्व) जांच के बाद सही पाए गए आवेदनों को ऑनलाइन मुख्यालय अग्रसारित करते हैं.

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