Bihar के इस जिले में बंद होंगे 50 से ज्यादा पेट्रोल पंप, पथ निर्माण विभाग ने दिया नोटिस, जाने पूरा मामला

पेट्रोल पंप के आवंटन के दौरान लिये गये एनओसी के अलावे किसी भी पेट्रोल पंप संचालकों ने अपने कागजातों का नवीकरण पथ निर्माण विभाग से नहीं कराया है. नतीजतन पथ निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता के निर्देश पर विभागीय कार्यपालक अभियंता ने करीब 50 से अधिक पेट्रोल पंप संचालकों को नोटिस जारी कर दिया.
पश्चिमी चंपारण जिले के चार दर्जन पेट्रोल पंप पथ निर्माण विभाग के निशाने पर आ गये हैं. पेट्रोल पंप के आवंटन के दौरान लिये गये एनओसी के अलावे किसी भी पेट्रोल पंप संचालकों ने अपने कागजातों का नवीकरण पथ निर्माण विभाग से नहीं कराया है. नतीजतन पथ निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता के निर्देश पर विभागीय कार्यपालक अभियंता ने करीब 50 से अधिक पेट्रोल पंप संचालकों को नोटिस जारी करते हुए उनसे वांछित कागजात की मांग की है.
पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता समलदेव कुमार ने बताया कि पथ प्रमंडल बेतिया के अधीन आनेवाले पथ के किनारे अधिष्ठापित पेट्रोलियम आउटलेट से विवरणी उपलब्ध कराने को नोटिस भेजा गया है. जिले में करीब 54 पेट्रोल पंप संचालक चिन्हित किये गये हैं, जिन्हें नोटिस भेजा गया है. उन्होंने बताया कि पूर्व में भी सभी पेट्रोल पंप एवं किसान सेवा केंद्र से संबंधित कागजातों एवं विवरणी की मांग संचालकों से मांगी गयी थी, लेकिन अभी तक विभाग की ओर से जारी अनापति प्रमाण पत्र का नवीकरण नहीं कराया जा रहा है. इस संबंध में नियंत्रक एवं लेखा महापरीक्षक ने भी आपत्ति जताते हुए सरकारी राजस्व की वसूली में कोताही बरतने की बात कही है.
मुख्य अभियंता के निर्देश पर पथ निर्माण विभाग के अधीन पथ के किनारे अधिष्ठापित पेट्रोल पंप एवं किसान सेवा केंद्र से एनओसी का नवीकरण कराने, सलामी एवं वार्षिक लगान की राशि जमा करने के लिए पत्र भेजा गया था. लेकिन अभी तक अधिकांश पेट्रोल पंप किसान सेवा केंद्र संचालकों द्वारा विवरणी नहीं भेजा गया है. इन सभी पेट्रोल पंप एवं किसान सेवा केंद्र संचालकों को नोटिस देकर विवरणी जमा करने को कहा गया है. यदि उनके द्वारा एक सप्ताह के भीतर नवीकरण, सलामी, एवं अन्य राजस्व जमा नहीं कराया जाता है तो संबंधित संचालकों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई आरंभ की जा सकती है. विदित हो कि प्रत्येक पांच वर्षों के अंतराल पर प्रत्येक पेट्रोल पंप एवं किसान सेवा केंद्र के संचालकों को अपने एनओसी का नवीकरण कराना होता है. साथ हीं साथ अन्य वार्षिक लगान, सलामी आदि भी जमा कराना पड़ता है.
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