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कोरोना संक्रमित ही नहीं संदिग्ध मरीज भी घर से करेंगे वोट, भरना होगा फॉर्म 12डी

Updated at : 02 Oct 2020 1:38 PM (IST)
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कोरोना संक्रमित ही नहीं संदिग्ध मरीज भी घर से करेंगे वोट, भरना होगा फॉर्म 12डी

अब कोरोना संक्रमित एवं संदिग्ध मतदाता भी अपने घर से मतदान कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें मतदान केंद्र तक जाने की जहमत नहीं उठानी पड़ेगी.

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किशनगंज : अब कोरोना संक्रमित एवं संदिग्ध मतदाता भी अपने घर से मतदान कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें मतदान केंद्र तक जाने की जहमत नहीं उठानी पड़ेगी. कोविड-19 को देखते हुए उन्हें भी 80 साल से अधिक उम्र के वृद्ध एवं दिव्यांग मतदाताओं की तरह पोस्टल बैलेट से मतदान करने की अनुमति निर्वाचन आयोग ने प्रदान कर दी है. हालांकि, इसके लिए संबंधित मतदाताओं को अधिसूचना जारी होने के पांच दिनों के अंदर फॉर्म 12डी को भर कर निर्वाची पदाधिकारी को देना होगा. दरअसल, भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा आम निर्वाचन के अवसर पर पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करने की सुविधा प्रदान की है.यह सुविधा 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं के अलावा निर्वाचक सूची में पीडब्ल्यूडीएस के रूप में चिह्नित मतदाताओं को दी गई है. इसके अलावा कोरोना संक्रमण काल में हो रहे चुनाव को देखते हुए कोविड-19 से संक्रमित अथवा इसके संदिग्ध मतदाताओं को भी यह सुविधा प्रदान की गई है.चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार इसके लिए इन मतदाताओं को प्रपत्र-12डी को भरकर संबंधित निर्वाची पदाधिकारी के पास जमा करना होगा.

घर पहुंचेगा बैलेट पेपर

अधिसूचना जारी होने के पांच दिनों के अंदर जिस मतदाता का आवेदन वैध पाया जाएगा,मतदान कर्मियों के माध्यम से उनके घर पर पोस्टल बैलेट उपलब्ध कराया जाएगा.इस तरह वैसे मतदाताओं को पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करने की सुविधा प्रदान की जाएगी. पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदाता अपने घर से ही मतदान कर पाएंगे. किसी परिस्थिति में अगर वे चाहें कि मतदान केन्द्र पर जाकर मतदान करें तो यह सुविधा उन्हें नहीं मिलेगी.एक बार पोस्टल बैलेट निर्गत होने के उपरांत मत देने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी.

इस बार दो तरह के पोस्टल बैलेट का होगा उपयोग

अमूमन मतदान में सर्विस वोटर को पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान की जाती है.इसके लिए सर्विस वोटर को प्रपत्र 12 भरकर संबंधित निर्वाची पदाधिकारी के यहां जमा करना होता है. लेकिन इस बार कोरोना काल में कोरोना के नियमों के साथ हो रहे चुनाव में दो तरह के पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की गई है.इस बार सर्विस वोटर तो प्रपत्र 12 भरेंगे ही, इसके अलावा 80 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्ध, दिव्यांग एवं कोरोना संक्रमित एवं संदिग्ध मतदाता भी प्रपत्र 12 डी के माध्यम से घर से मतदान कर सकेंगे.

posted by ashish jha

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