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बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अब ऑनलाइन आयोजित करेगी परीक्षा, दोनों सदन में विधेयक पारित…

Updated at : 25 Jul 2024 9:15 AM (IST)
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bseb online examination rule| Bihar Board Exam: Bihar School Examination Committee will now conduct exams online

Bihar Board Exam: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अब अपनी कोई भी परीक्षा ऑनलाइन आयोजित कर सकेगा. विधानमंडल के दोनों सदनों ने परीक्षा समिति को यह अधिकार प्रदान कर दिया है. बुधवार को विधान परिषद में भी यह संशोधन विधेयक पारित हो गया.

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Bihar Board Exam: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अब अपनी कोई भी परीक्षा ऑनलाइन आयोजित कर सकेगा. विधानमंडल के दोनों सदनों ने परीक्षा समिति को यह अधिकार प्रदान कर दिया है. बुधवार को विधान परिषद में भी यह संशोधन विधेयक पारित हो गया. इसके एक दिन पहले मंगलवार को विधानसभा ने इस विधेयक को पारित कर दिया था.

शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (संशोधन) विधेयक पेश कर बताया कि ऑनलाइन परीक्षा के लिए विद्यालय परीक्षा समिति को जरूरी अधिकार दिए जाएंगे. यह परीक्षा घर में बैठकर नहीं होगी, बल्कि सेंटर पर जाकर परीक्षा देनी होगी. इसमें तकनीक का इस्तेमाल कर कदाचारमुक्त परीक्षा होगी. इसका सभी छात्र-छात्राओं को लाभ मिलेगा.

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जनता द्वारा निर्वाचित मेयर, मुख्य पार्षद पर अब नहीं लगेगा अविश्वास प्रस्ताव

इसके साथ ही विधान परिषद में बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 2024 और बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक 2024 भी पारित कर दिए गए. इनमें से बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 2024 लागू होने के बाद सीधे जनता के माध्यम से निर्वाचित नगर निगमों के मेयर-डिप्टी मेयर और नगर परिषद व नगर पंचायतों के मुख्य पार्षद-उप मुख्य पार्षद के विरुद्ध उनके पूरे पांच साल के कार्यकाल के दौरान अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकेगा.

निर्वाचन के दो साल बाद उनके खिलाफ लाए जा सकने वाले इससे संबंधित प्रावधान को बिहार नगरपालिका अधिनियम से विलोपित कर दिया गया है. नगर विकास एवं आवास मंत्री नितिन नवीन ने यह विधेयक पेश किया था. इसके साथ ही बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) व विद्यालय परीक्षा समिति (संशोधन) विधेयक को शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधान परिषद की पटल पर रखा.

विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से ही शिक्षकों की नियुक्ति

उन्होंने कहा कि सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों में अब विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से ही शिक्षकों की नियुक्ति होगी. इस समय विश्वविद्यालय सेवा आयोग को बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 व पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 के तहत संचालित विश्वविद्यालयों व काॅलेजों में ही शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार है. इसीलिए बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम 2017 में संशोधन करना आवश्यक था.

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Abhinandan Pandey

लेखक के बारे में

By Abhinandan Pandey

भोपाल से शुरू हुई पत्रकारिता की यात्रा ने बंसल न्यूज (MP/CG) और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अनुभव लेते हुए अब प्रभात खबर डिजिटल तक का मुकाम तय किया है. वर्तमान में पटना में कार्यरत हूं और बिहार की सामाजिक-राजनीतिक नब्ज को करीब से समझने का प्रयास कर रहा हूं. गौतम बुद्ध, चाणक्य और आर्यभट की धरती से होने का गर्व है. देश-विदेश की घटनाओं, बिहार की राजनीति, और किस्से-कहानियों में विशेष रुचि रखता हूं. डिजिटल मीडिया के नए ट्रेंड्स, टूल्स और नैरेटिव स्टाइल्स के साथ प्रयोग करना पसंद है.

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