13.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

विधायक अरुण के खिलाफ कुर्की-जब्ती का आदेश

आरा (भोजपुर) : चर्चित सेक्स रैकेट के मामले में विधायक अरुण यादव के खिलाफ कोर्ट ने शनिवार को कुर्की-जब्ती का आदेश जारी कर दिया. इसके बाद भोजपुर पुलिस ने कुर्की-जब्ती करने की तैयारी शुरू कर दी है. सूत्रों के अनुसार, रविवार को कुर्की-जब्ती की कार्रवाई की जा सकती है. चर्चित सेक्स रैकेट के मामले में […]

आरा (भोजपुर) : चर्चित सेक्स रैकेट के मामले में विधायक अरुण यादव के खिलाफ कोर्ट ने शनिवार को कुर्की-जब्ती का आदेश जारी कर दिया. इसके बाद भोजपुर पुलिस ने कुर्की-जब्ती करने की तैयारी शुरू कर दी है. सूत्रों के अनुसार, रविवार को कुर्की-जब्ती की कार्रवाई की जा सकती है.

चर्चित सेक्स रैकेट के मामले में विधायक की मुश्किलें बढ़ गयी हैं. वहीं, दूसरी तरफ विधायक की गिरफ्तारी को लेकर संभावित ठिकानों पर छापेमारी चल रही है. इधर, विधायक के सरेंडर करने की चर्चा चलती रही.
चर्चित सेक्स रैकेट मामले में विधायक अरुण यादव का नाम आने के बाद उनके खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था. पीड़ित बच्ची सोशल मीडिया पर बयान देकर विधायक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रही थी. इसके बाद इस मामले में महिला आयोग ने संज्ञान लेते हुए बच्ची का पुन: 164 का बयान दर्ज कराया.
इस मामले में प्रथम एडीजे सह पॉस्को एक्ट के न्यायाधीश आरके सिंह ने विधायक अरुण यादव के खिलाफ कुर्की-जब्ती का आदेश दिया. इधर, अगिआंव स्थित घर पर पुलिस ने इश्तेहार चिपकाया था, उस घर पर बैंक ने नोटिस चिपका दिया है. बैंक का कहना है कि यह घर विधायक की पत्नी किरण देवी के नाम पर है और उस पर लगभग दो करोड़ का लोन बाकी है.
क्या है मामला
पटना में सेक्स रैकेट से निकल कर पीड़िता घर भाग गयी थी़ इसके बाद उसने पुलिस को बताया था कि विधायक की करीबी एक महिला उसे उनके पटना स्थित आवास पर ले गयी थी़ पीड़िता के बयान पर पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की और इंजीनियर समेत चार को गिरफ्तार कर लिया है़
विधायक की पहचान के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की़ कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद भी विधायक ने सरेंडर नहीं किया़ इसके बाद विधायक के खिलाफ कुर्की का आदेश पुलिस ने जारी किया है़
Prabhat Khabar Digital Desk
Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel