आरा संसदीय सीट के लिए 22 अप्रैल से होगा नामांकन शुरू, तैयारियां तेज

Updated at : 27 Mar 2019 7:22 AM (IST)
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आरा संसदीय सीट के लिए 22 अप्रैल से होगा नामांकन शुरू, तैयारियां तेज

आरा : आरा लोकसभा क्षेत्र के लिए नामांकन दाखिला का कार्य 22 अप्रैल से प्रारंभ होगा. 29 अप्रैल नामांकन दाखिला की आखिरी तारीख होगी. जबकि 30 अप्रैल को नामांकन पत्रों की संवीक्षा की जायेगी. इसको लेकर निर्वाची पदाधिकारी द्वारा नामांकन दाखिला स्थल की बैरिकेडिंग कराने की रूप रेखा तैयार कर ली गयी है. शत प्रतिशत […]

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आरा : आरा लोकसभा क्षेत्र के लिए नामांकन दाखिला का कार्य 22 अप्रैल से प्रारंभ होगा. 29 अप्रैल नामांकन दाखिला की आखिरी तारीख होगी. जबकि 30 अप्रैल को नामांकन पत्रों की संवीक्षा की जायेगी. इसको लेकर निर्वाची पदाधिकारी द्वारा नामांकन दाखिला स्थल की बैरिकेडिंग कराने की रूप रेखा तैयार कर ली गयी है.

शत प्रतिशत हिंसा रहित मतदान सुनिश्चित कराने को लेकर प्रशासन द्वारा पूरी तैयारी की जा रही है. इसको लेकर विधानसभावार और मतदान केंद्रवार मतदाताओं को जागरूक करने को लेकर मतदाता जागरूकता रथ के साथ-साथ स्थानीय स्तर से जुड़े सरकारी कर्मियों की सेवा ली जा रही है.
इसके तहत मुहल्ले और टोलों में जाकर कर्मी मतदाताओं को मतदान अवश्य करने की अपील कर रहे हैं. वहीं जिला प्रशासन अब तक के पिछले सभी चुनावों से अलग हट कर स्वच्छ, भयमुक्त और हिंसारहित वातावरण में मतदान संपन्न कराने को लेकर 22 कोषांगों का गठन किया है.
जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक दिन संध्या पहर कोषांगों के नोडल पदाधिकारियों के साथ चुनाव को लेकर की जानेवाली तैयारियों की समीक्षा की जा रही है. प्रशासन का मानना है कि इस बार के चुनाव भयमुक्त वातावरण में हर हाल में संपन्न कराया जायेगा.
इसको लेकर सभी मतदान केंद्रों पर अर्धसैनिक बलों के साथ जिला पुलिस बल के जवानों की संयुक्त टीम लगायी जायेगी. इस बार के लोकसभा चुनाव में 2162 पोलिंग स्टेशनों पर 20 लाख 64285 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें किन्नर मतदाता 153 भी हिस्सा लेंगे.
वहीं दूसरी ओर कमजोर एवं पिछड़े तबके के मतदाताओं को मतदान में हिस्सेदारी सुनिश्चित कराने को लेकर 3-3 मतदान केंद्रों को मिलाकर एक पीसीसी दंडाधिकारी, 10-10 मतदान केंद्रों को मिलाकर एक सेक्टर दंडाधिकारी के साथ-साथ फ्लायन स्क्वायड़, सर्विलांस टीम सहित एमसीसी की टीमें लगायी गयी हैं.
यही नहीं असामाजिक तत्वों, शराब माफियाओं, बालू माफियाओं तथा आपराधिक पृष्ठ भूमि के लोगों पर नजर रखने के लिए जिले में 205 सेक्टर दंडाधिकारी, 21 फ्लायन स्क्वायड़, 721 पीसीसी दंडाधिकारी सहित प्रत्येक प्रखंड में एक जोनल दंडाधिकारी की तैनाती सुनिश्चित करने की कार्य योजना तैयार की गयी है.
वोट प्राप्त करने के लिए जातीय सहारा लिया तो सेक्शन 153 बी के तहत होगी कार्रवाई
चुनाव प्रचार के दौरान चुनावी मैदान में भाग्य आजमा रहे प्रत्याशियों या उनके समर्थकों ने वोट प्राप्त करने के लिए जाति या सामुदायिक भावना का सहारा लेने का प्रयास किया तो प्रशासन आइपीसी 171 सी की धारा 153 बी (2) के तहत कार्रवाई करेगी. यही नहीं यदि चुनाव प्रचार के दौरान मस्जिदों, मंदिरों, चर्चों या अन्य पूजा स्थलों का उपयोग किया गया तो भी उक्त धारा में कार्रवाई की जायेगी.
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