ePaper

नाबालिग के अपहरण मामले में आरोपित को सश्रम कारावास

Updated at : 26 Feb 2019 1:59 AM (IST)
विज्ञापन
नाबालिग के अपहरण मामले में आरोपित को  सश्रम कारावास

आरा : एक नाबालिग लड़की को बहला कर अपहरण करने के मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरसी द्विवेदी ने सोमवार को आरोपित गणेश प्रसाद को तीन वर्षों के सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सरोज कुमारी ने बहस किया था. […]

विज्ञापन

आरा : एक नाबालिग लड़की को बहला कर अपहरण करने के मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरसी द्विवेदी ने सोमवार को आरोपित गणेश प्रसाद को तीन वर्षों के सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सरोज कुमारी ने बहस किया था.

उन्होंने बताया कि 28 जुलाई 2016 को पीरो थानान्तर्गत के 14 वर्षीया एक लड़की स्कूल का मैजिक गाड़ी से सुबह में स्कूल जा रही थी. जमुआव से कुछ किलोमीटर आगे उक्त लड़की के घर के बगल का लड़का गणेश प्रसाद ने उसे बहला फुसलाकर बाइक पर बैठा कर ले गया. घटना को लेकर अपहृता के पिता ने संबंधित थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी. कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाहों की गवाही हुई थी.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन