भागलपुर टीएनबी कॉलेज के पूर्व एसओ सह हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता अमरेंद्र झा ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद भी पेंशन एवं वेतन एरियर्स का भुगतान नहीं किया जा रहा है. कोर्ट ने अपने आदेश में चार सप्ताह के अंदर भुगतान करने का निर्देश विवि प्रशासन को दिया है, जिसका पालन नहीं हो रहा है. मामला टीएनबी के 14 कर्मियों का है. कहा कि मामले में आठ पेटीशनरों ने हाईकोर्ट में एमजेसी दायर किया था. कोर्ट के अवहेलना से बचने के लिए यूनिवर्सिटी ने सभी 14 कर्मियों के खाते में 90 फीसदी पेंशन एवं 75 फीसदी एरियर्स सैलरी जमा कराते हुए किए गये पेमेंट का शपथ पत्र हाईकोर्ट में जमा कर दिया. हाईकोर्ट द्वारा पर्सेंटेज पेमेंट पर आपत्ति जताते हुए विवि को तत्काल फुल पेमेंट करते हुए पुनः काउंटर एफिडेविट जमा करने का निर्देश दिया है. इसके बाद विवि ने इसका अनुपालन किया. बताया कि आगामी माह का पेंशन की बारी आते ही विवि खुद के जमा किये गये 100 फीसदी पेमेंट शपथ पत्र तथा एमजेसी आर्डर से पूर्णतः पलट गयी. हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए फिर से 90 फीसदी पेंशन भुगतान का पत्र जारी कर दिया गया है. विवि प्रशासन से मांग की है कि कोर्ट के आदेशानुसार उन्हें 100 फीसदी पेंशन भुगतान किया जाये.
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