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केस डायरी, जख्म प्रतिवेदन नहीं सौंपने पर तीन आइओ को शोकॉज

Updated at : 15 May 2024 11:53 PM (IST)
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केस डायरी, जख्म प्रतिवेदन नहीं सौंपने पर तीन आइओ को शोकॉज

केस डायरी, जख्म प्रतिवेदन नहीं सौंपने पर तीन आइओ को शोकॉज

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जिला व सत्र न्यायाधीश सहित मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालतों में जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सामने आयी लापरवाही जिला व्यवहार न्यायालय के दो अलग-अलग अदालतों में जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई के दौरान चार मामलों के आइओ की लापरवाही सामने आयी. उक्त मामलों में कोर्ट ने फटकार लगाते हुए उनमें तीन मामलों में स्पष्टीकरण की मांग की है. जिला व सत्र न्यायाधीश की अदालत में घोघा थाना में दर्ज एक कांड के मामले में आरोपितों की ओर से छह मार्च को दाखिल की गयी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की गयी. उक्त मामले में कोर्ट द्वारा बार-बार केस डायरी सहित पीड़िता और उसके पिता सहित फाइनल इंज्यूरी रिपोर्ट की मांग की गयी थी. 29 अप्रैल को ही मामले में दिये गये अंतिम मौका पर भी आइओ कोर्ट के समक्ष मांगे गये प्रतिवेदनों के साथ उपस्थित नहीं हुए. इसपर कोर्ट ने आइओ से शोकॉज करते हुए सशरीर कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया. इसके अलावा सबौर थाना में दर्ज मारपीट और छेड़खानी के मामले में आरोपितों की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए इंज्यूरी रिपोर्ट, केस डायरी, क्रिमिनल हिस्ट्री की मांग की गयी थी. आइओ की ओर से सौंपी गयी इंज्यूरी रिपोर्ट के अपठनीय होने पर उन्हें विस्तृत इंज्यूरी रिपोर्ट के साथ कोर्ट में उपस्थित होने को कहा गया था. आइओ के उपस्थित नहीं होने पर कोर्ट ने उन्हें भी शोकॉज किया है. इधर, कजरैली थाना में कुछ माह पूर्व दर्ज मारपीट के मामले में कोर्ट ने उक्त केस के साथ किये गये काउंटर केस की केस डायरी की भी मांग की थी, जो अबतक कोर्ट में अप्राप्त है. इस पर कोर्ट ने आइओ को केस डायरी के साथ कोर्ट बुलाया है. इधर, कोतवाली थाना में दर्ज चोरी के सामान की बरामदगी मामले में आरोपित की ओर से जमानत याचिका दाखिल की गयी थी. उक्त मामले में भी आइओ की ओर से कांड की केस डायरी नहीं सौंपी गयी, जिस पर सीजेएम कोर्ट ने आइओ को शोकॉज करते हुए 17 मई को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है. डकैती व अपहरण मामले में जमानत याचिका खारिज कहलगांव थानाक्षेत्र में वर्ष 2021 में डकैती कांड में जेल में बंद आरोपित कुंदन साह की ओर से सीजेएम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गयी थी. जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया. वहीं, बाइपास थाना में दर्ज अपहरण कांड के आरोपित मिथिलेश राम उर्फ मिथिलेश कुमार की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर भी सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया गया.

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