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Bhagalpur News: भूमि विवाद में पक्षपात करने पर थानाध्यक्ष निलंबित

पूर्वी क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक विवेक कुमार ने ईशापुर बाराहाट थाना क्षेत्र के भूमि विवाद प्रकरण में बड़ी कार्रवाई की है. थाना प्रभारी चंदन कुमार को निलंबित कर दिया गया है.

– आईजी पूर्वी रेंज ने डीएसपी विधि व्यवस्था को दिया चार बिंदुओं पर जांच का आदेश

संवाददाता, भागलपुर

पूर्वी क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक विवेक कुमार ने ईशापुर बाराहाट थाना क्षेत्र के भूमि विवाद प्रकरण में बड़ी कार्रवाई की है. थाना प्रभारी चंदन कुमार को निलंबित कर दिया गया है. वहीं एसडीपीओ कहलगांव–2 संदिग्ध और पक्षपातपूर्ण पायी गयी है. मामले में पुलिस उपाधीक्षक विधि-व्यवस्था को फिर से जांच कर रिपोर्ट सम्मिलित करने का आदेश दिया गया है. मामला सुनीता सिन्हा द्वारा दर्ज कराये गये भूमि विवाद से जुड़ा है. जांच में पाया गया कि मीना पटेल ने सुनीता पटेल के हिस्से की जमीन अपने अपने पुत्र राहुल सिन्हा के नाम दानपत्र से हस्तांतरित कर दी. जबकि इस भूमि को लेकर वर्षों से साझा स्वामित्व था. इसी मामले में थाना प्रभारी चंदन कुमार ने पक्षपातपूर्ण प्रतिवेदन तैयार कर वरीय अधिकारियों को गुमराह करने की कोशिश की.

आईजी विवेक कुमार ने आदेश में कहा कि थाना प्रभारी की भूमिका संदिग्ध और पक्षपातपूर्ण पायी गयी. इसलिए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है. आईजी ने जांच के चार बिंदुओं पर डीएसपी विधि व्यवस्था भागलपुर को जांच का आदेश दिया है. जांच के चार बिंदुओं में दानपत्र के बावजूद दाखिल-खारिज अब तक क्यों नहीं हुआ ? संबंधित सीओ ने दाखिल-खारिज में देरी क्यों की ? विवादित 13.5 डिसमिल भूमि का स्वामित्व मीना पटेल के नाम किस आधार पर दर्ज दिखाया गया ? अवर निबंधक कार्यालय कहलगांव ने पंजीकृत दानपत्र में किन परिस्थितियों में त्रुटिपूर्ण नक्शा संलग्न किया ? शामिल है. आईजी ने स्पष्ट किया है कि यह मामला सिविल डिस्प्यूट का है और इसका समाधान सक्षम न्यायालय या राजस्व विभाग ही कर सकता है. पुलिस की भूमिका केवल तथ्यों की निष्पक्ष जांच तक सीमित है. आदेश में यह भी कहा गया है कि भविष्य में ऐसे प्रकरणों में किसी भी स्तर पर लापरवाही या पक्षपात बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

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