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bhagalpur news. राजनीतिक पार्टियां खुद ही समय पर हटा लें बैनर-पोस्टर, बाद में होगी प्राथमिकी

समीक्षा भवन में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के जिला प्रतिनिधियों के साथ सोमवार को चुनाव की घोषणा होने के बाद बैठक हुई.

समीक्षा भवन में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के जिला प्रतिनिधियों के साथ सोमवार को चुनाव की घोषणा होने के बाद बैठक हुई. जिलाधिकारी ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्रेस नोट से अवगत कराया. उन्होंने कहा कि 24 घंटे के अंदर सरकारी कार्यालय से पोस्टर, कट आउट, होर्डिंग्स, बैनर्स आदि हटा लिये जायेंगे. 48 घंटे के अंदर सार्वजनिक संपत्ति से अनधिकृत प्रचार सामग्री हटायी जायेगी. 72 घंटे के अंदर निजी संपत्ति से बिना सहमति के लगायी गयी सभी अनधिकृत प्रचार सामग्री हटवा ली जायेगी. उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपने पार्टी के पोस्टर बैनर को स्वयं हटवा लेने का आग्रह किया. यह भी कहा कि समय बीत जाने पर यदि प्रशासन के द्वारा पोस्टर बैनर हटाया जायेगा, तो आदर्श आचार संहिता के प्रावधान के अंतर्गत संबंधित के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी. यदि किन्हीं संभावित प्रत्याशी का नाम मतदाता सूची में छूट गया हो, तो नाम निर्देशन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि के 10 दिन पहले तक (10 अक्तूबर तक) अपना नाम जुड़वाने के लिए प्रपत्र छह में आवेदन जरूर कर देंगे. रैली निकालने, लाउडस्पीकर लगाने के पहले अनुमति प्राप्त कर लेने का आग्रह किया. झंडा, बैनर आदि के लिए आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत निर्देशित नियमों के अनुसार ही लगाने को कहा. किसी भी व्यक्ति के भवन पर उसकी अनुमति के बिना कोई झंडा या बैनर नहीं लगाया जायेगा. चुनावी सभा, रैली, प्रचार, विज्ञापन आदि पर होने वाले सभी प्रकार के चुनावी व्यय के लिए प्रत्याशी को दी जाने वाली शैडो रजिस्टर में अंकित करने को कहा. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित व्यय राशि 40 लाख रुपये है. इस मौके पर एसएसपी हृदय कांत, डीडीसी प्रदीप कुमार सिंह, संयुक्त निदेशक जन संपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, उपनिर्वाचन पदाधिकारी श्वेता कुमारी उपस्थित थे.

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