बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भागलपुर के मार्गदर्शन में रविवार को थाना परिसर में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया. संयोजन पैनल अधिवक्ता अवधेश कुमार सिन्हा एवं पीएलवी ज्योति कुमारी वर्मा ने किया. मौके पर थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार उपस्थित थे. शिविर में वर्ष 2016 में लागू एसिड अटैक संबंधी कानूनों व प्रावधानों की विस्तृत जानकारी लोगों को दी गयी. पैनल अधिवक्ता अवधेश कुमार सिन्हा ने बताया कि एसिड अटैक पीड़ितों को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता, निःशुल्क कानूनी सहयोग तथा पुनर्वास के लिए कई प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती हैं. कानून में पीड़ितों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने का भी प्रावधान है, ताकि वह सामान्य जीवन में पुनः स्थापित हो सकें. अधिवक्ता ने कहा कि समाज में किसी भी एसिड पीड़ित के साथ दुर्व्यवहार या भेदभाव नहीं होना चाहिए. पीड़ितों को सम्मान और सहयोग देकर उन्हें सामान्य जीवन जीने के लिए प्रेरित करना समाज की जिम्मेदारी है. यदि कोई निर्धन व्यक्ति अपने मुकदमे के लिए वकील नियुक्त करने में सक्षम नहीं है, तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन देकर निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है.
आपसी विवाद में फायरिंग व मारपीट का आरोप
सुलतानगंज थाना क्षेत्र के मुंशीपट्टी में आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का मामला सामने आया है. सेवानिवृत्त शिक्षक राजेंद्र प्रसाद मंडल ने अपने ही भतीजे पर दरवाजे पर चढ़कर जान मारने की नीयत से गोली चलाने का आरोप लगाते हुए थाना में लिखित प्राथमिकी दर्ज कराई है. हालांकि, घटना में कोई घायल नहीं हुआ है. दर्ज प्राथमिकी में राजेंद्र मंडल ने बताया कि उनका खेत बैकुंठपुर थाना बिहपुर क्षेत्र में स्थित है. आरोप लगाया कि भतीजा ने उन्हें गोली मारने की धमकी दी थी तथा हथौड़े से प्रहार किया था, जो उनके जंघा पर लगा. इधर दूसरी ओर, प्रीति देवी ने अपने ससुर राजेंद्र प्रसाद मंडल एवं उनके पुत्र पर घर में घुसकर मारपीट करने, जान मारने की धमकी देने और फायरिंग का आरोप गलत बताते हुए नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

