ePaper

Bhagalpur News. होल्डिंग टैक्स वसूली के लिए निगम ने अपने सुपरवाइजर को उतरा मैदान में

Updated at : 06 Dec 2025 9:56 PM (IST)
विज्ञापन
Bhagalpur News. होल्डिंग टैक्स वसूली के लिए निगम ने अपने सुपरवाइजर को उतरा मैदान में

होल्डिंग टैक्स वसूली के लिए निगम ने सुपरवाइजर को उतारा मैदान में.

विज्ञापन

-निगम ने अपने टैक्स सुपरवाइजर को निजी कंपनी के कर संग्राहकों के साथ किया प्रतिनियुक्त, वार्डों की सौंपी जिम्मेदारीनगर निगम ने होल्डिंग टैक्स वसूली का लक्ष्य पूरा करने में असफल हो रही आउटसोर्स एजेंसी के साथ अब अपने टैक्स सुपरवाइजरों को मैदान में उतार दिया है. प्रत्येक टैक्स सुपरवाइजर को वार्डों की जिम्मेदारी सौंपी गयी है, जहां वह एजेंसी के कर संग्राहकों के साथ वसूली सुनिश्चित करेंगे. टैक्स वसूली पिछले कुछ महीनों से लक्ष्य से काफी पीछे चल रही है, इसलिए यह कदम उठाया गया है.

आउटसोर्सिंग के बाद से तहसीलदार स्तर के कर्मचारियों की भूमिका लगभग समाप्त हो गयी थी, लेकिन इसके बाद भी एजेंसी लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकी. अब स्थिति यह है कि निगम को निजी एजेंसी को कमीशन देना पड़ेगा और टैक्स सुपरवाइजर को वेतन भी, जबकि वसूली की राशि उतनी ही आने की संभावना है जितनी पहले निगम स्वयं वसूल करता था.

जानें, किस टैक्स सुपरवाइजर को कितने वार्डों की मिली जिम्मेदारी

विनोद हरि : वार्ड 01 से 02

रंजीत कुमार प्रभात : 03 से 04निरंजन मिश्रा : 05 से 06

अनुपलाल दास : 07 से 09मिथिलेश झा : 10 से 12

रंधीर कुमार : 13 से 15विजेंद्र कुमार सिंह : 16 से 18

सुबोध प्रसाद यादव : 19 से 21उत्तम कुमार : 22 से 24

सुभाष हरि : 25 से 27दीनानाथ शर्मा : 28 से 30

श्रवण कुमार : 31 से 33शंभूनाथ झा : 34 से 36

राजीव कुमार राय : 37 से 39मो मतहर हुसैन : 40 से 42

बच्चु राय : वार्ड 43 से 45मो राहत : वार्ड 46 से 48

उचित दास : वार्ड 49 से 51

सिटी मैनेजर को बनाया नोडल पदाधिकारी

नगर आयुक्त शुभम कुमार ने इस पूरी व्यवस्था का नोडल पदाधिकारी सिटी मैनेजर विनय प्रसाद यादव व असगर अली को बनाया है. विनय प्रसाद यादव वार्ड एक से 25 और असगर अली वार्ड 26 से 51 के लिए होंगे.

बकाया होल्डिंग टैक्स में ब्याज और जुर्माना में छूट का प्रावधान

होल्डिंग टैक्स के बकाया राशि की वसूली के लिए नगर निगम छूट दे रही है. ताकि रेवेन्यू में वृद्धि हो सके. वर्ष 2025-26 एवं उसके पूर्व के बकाये संपत्ति कर की मूल राशि का भुगतान करने पर ब्याज की राशि और जुर्माना को माफ करने का प्रावधान 31 मार्च तक प्रभावी किया गया है. नगर आयुक्त शुभम कुमार ने लॉजीकूफ प्राइवेट लिमिटेड के प्रोजेक्ट मैनेजर को आदेश दिया गया है कि इस योजना का लाभ अधिक लोगों को दिलाने के लिए वार्डवार अस्थायी व स्थायी शिविर का आयोजन करें. साथ ही उक्त योजना की जानकारी माइकिंग, बैनर पोस्टर से लोगों को देने का काम करेंगे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
KALI KINKER MISHRA

लेखक के बारे में

By KALI KINKER MISHRA

KALI KINKER MISHRA is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन