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बिहार: किशोर के डूबने के मामले में स्विमिंग पूल के चार कर्मियों पर दर्ज हुआ केस, लापरवाही का आरोप

स्विमिंग पूल में नहाने के दौरान 16 वर्षीय किशोर मो सारिक की डूबने के कारण मौत हो गई थी. बताया जा रहा है कि अब इस मामले में फर्द बयान भेजे जाने के बाद तिलकामांझी थाना में केस दर्ज कर लिया गया है. केस रजिस्टर्ड किये जाने के बाद एफआइआर नंबर के लिए आवेदन कोतवाली थाना भेजा गया.

बिहार: भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड स्थित स्विमिंग पूल में विगत दो जून को नहाने के दौरान 16 वर्षीय किशोर मो सारिक की डूबने के कारण मौत हो गई थी. बताया जा रहा है कि अब इस मामले में फर्द बयान भेजे जाने के बाद तिलकामांझी थाना में केस दर्ज कर लिया गया है. केस रजिस्टर्ड किये जाने के बाद एफआइआर नंबर के लिए आवेदन कोतवाली थाना भेजा गया. कोतवाली थाना से नंबर चढ़ाने के बाद एफआइआर की कॉपी न्यायालय में जमा करा दी गयी. उक्त मामले में पुलिस ने मृत किशोर के पिता नाथनगर सिलाटर इलाके के रहने वाले मो सकील अंसारी के फर्द बयान के आधार पर केस दर्ज किया है.

चार कर्मियों को बनाया गया नामजद अभियुक्त

मृतक के पिता मो सारिक द्वारा दर्ज कराए गए केस में स्विमिंग पूल के चार कर्मियों को नामजद अभियुक्त बनाते हुए उनकी लापरवाही की वजह से मौत होने की बात कही गयी है. नामजद किये गये कर्मियों में संदीप कुमार, मुकुल कुमार, अविनाश कुमार और संजीव कुमार का नाम शामिल है. केस दर्ज किये जाने के बाद तिलकामांझी पुलिस ने मामले की जांच और तेज कर दी है. मृतक के पिता के अनुसार अगर लापरवाही नहीं बरती गई होती तो उनके बेटे को बचाया जा सकता था. स्विमिंग पूल के कर्मियों ने अपना काम जिम्मेदारी से नहीं किया.

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केस दर्ज करने के बाद तेज की गयी जांच

मामले में स्विमिंग पूल को संचालित करने वाली एजेंसियों और घटना के वक्त वहां मौजूद कर्मियों को पुलिस के समक्ष पेश होकर अपना बयान दर्ज कराने को कहा गया है. दर्ज किये गये केस में थानाध्यक्ष एसआइ सुशील राज ने खुद को अनुसंधानकर्ता बनाया है. थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले में बरारी थाना से फर्द बयान भेजे जाने के बाद वरीय पुलिस अधिकारियों से केस दर्ज करने को लेकर मंतव्य लिया गया था. निर्देश प्राप्त करने के बाद संबंधित धाराओं में केस रजिस्टर कर मामले की जांच शुरू कर दी गयी है.

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