ePaper

अपहरण कांड हत्या में परिवर्तित, 9 के विरुद्ध वारंट निर्गत

Updated at : 12 Aug 2024 11:32 PM (IST)
विज्ञापन
अपहरण कांड हत्या में परिवर्तित, 9 के विरुद्ध वारंट निर्गत

अपहरण कांड हत्या में परिवर्तित, 9 के विरुद्ध वारंट निर्गत

विज्ञापन

बाइपास थाना में दर्ज रेणु कुमारी के अपहरण कांड को पुलिस ने हत्याकांड में परिवर्तित कर दिया है. मामले में बाइपास थाना की पुलिस की ओर से कांड के फरार 9 अभियुक्तों के विरुद्ध वारंट के लिए अर्जी दी थी. जिसे सीजेएम की अदालत ने निर्गत कर दिया है. जिन अभियुक्तों के विरुद्ध मामले में वारंट निर्गत किया गया है उनमें नामजद अभियुक्त रजनीश दास, पूजा कुमारी, विजय दास, सीमा देवी, रहिस दास, शैतम दास, अजीत दास सहित अप्राथमिक अभियुक्त दिनेश दास, धर्मेंद्र दास शामिल हैं. बता दें कि बाइपास थाना क्षेत्र के करमपुर गांव से गायब रेणु कुमारी के अपहरण कांड मामले में भाई इंद्र कुमार की ओर से दर्ज करायी गयी प्राथमिकी के छह दिन बाद उसका शव कोयली खुटहा गांव से बरामद किया गया था. कहलगांव में हुए हत्याकांड व सबौर डकैती कांड में चार्जशीट दाखिल

कहलगांव थाना में पांच साल पूर्व हुए दीपक उर्फ लड्डू हत्याकांड मामले में अनुसंधान पूरा कर लिया गया है. पूर्व में दायर किये गये पूरक चार्जशीट के बाद पुलिस ने कांड के दो अन्य अभियुक्त के विरुद्ध आरोपों को सही नहीं पाते हुए फाइनल फॉर्म दाखिल कर दिया है. बता दें कि पूर्व में मामले में पुलिस ने पार्वती कुमारी, विजय मंडल, पांचू मंडल, पुतुल देवी और बृजलाल मंडल के विरुद्ध केस को सही पाते हुए उनके विरुद्ध चार्जशीट दाखिल किया है. मामले में मृतक के पिता मोती मंडल के लिखित आवेदन पर केस दर्ज किया गया था. इधर, सबौर थाना में एक साल पूर्व हुए लोदीपुर के जगतपुर निवासी ऋषि कुमार से अपराधियों राेड डकैती की थी. उक्त मामले में पुलिस ने घोघा थाना में एक अन्य कांड में गिरफ्तार किये गये अभियुक्त अमरजीत कुमार को रिमांड किया था. जिसके विरुद्ध पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दिया है.

हत्या के प्रयास मामले में तीन अभियुक्त दोषी करार

जिला में दर्ज एक हत्या के प्रयास मामले में एडीजे 4 की अदालत में चल रही सुनवाई को सोमवार को पूरी की गयी. कांड में शामिल तीन अभियुक्तों को कोर्ट ने दोषी पाया है. मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 14 अगस्त की तिथि निर्धारित की गयी है. इधर सीजेएम कोर्ट में मारपीट के मामले में अभियुक्त की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन