भागलपुर : जिला लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत कला केंद्र मामले की सुनवाई शुक्रवार को होगी. इसमें नगर निगम की ओर से भी जमीन संबंधी कागजात प्रस्तुत किया जाना है. कला केंद्र में जोगसर थाना ओपी खुलने के विवाद होने के बाद गत 18 दिसंबर को सितार गुरु राय प्रवीर कुमार ने बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया था.
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कला केंद्र मामले में आज होगी सुनवाई
भागलपुर : जिला लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत कला केंद्र मामले की सुनवाई शुक्रवार को होगी. इसमें नगर निगम की ओर से भी जमीन संबंधी कागजात प्रस्तुत किया जाना है. कला केंद्र में जोगसर थाना ओपी खुलने के विवाद होने के बाद गत 18 दिसंबर को सितार गुरु राय प्रवीर कुमार ने बिहार […]
इसमें प्रवीर की ओर से कहा गया है कि तत्कालीन नगरपालिका (वर्तमान में नगर निगम) के तत्कालीन चेयरमैन ने चार मई 1938 को लाजपत पार्क की एक एकड़ जमीन राय सूर्या प्रसाद लाइब्रेरी के लिए 99 साल की लीज पर दी थी. यह जमीन फिर 21 फरवरी 1959 को राय सूर्या प्रसाद लाइब्रेरी की कमेटी ने सब लीज द्वारा कला केंद्र (एक गैरसरकारी निबंधित संस्था) को दी.
यह सब लीज नगरपालिका के तत्कालीन स्पेशल ऑफिसर एलबी डे की उपस्थिति में हुई थी. श्री कुमार ने दर्ज मामले में यह आरोप लगाया है कि इस सब लीज वाली जमीन को कला केंद्र के नाम से सर्वे में खतियान बनवा कर जगदीशपुर अंचल से संधारित करवा लिया गया है. जब इस बात की जानकारी तत्कालीन नगर आयुक्त मधु गुप्ता को हुई, तो उन्होंने अपने अधिवक्ता द्वारा 17 जुलाई 2004 को कला केंद्र के सचिव को वकालतन नोटिस भेजा.
यही नहीं, नगर निगम के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ने ने 19 जुलाई 2004 को समाहर्ता को पत्र भेज कर कार्रवाई का अनुरोध किया था. इस मामले में श्री कुमार ने अनुरोध किया है कि जमीन पर अधिपत्य के लिए नगर निगम द्वारा वाद दायर कराया जाये और जमाबंदी रद्द करने का आदेश निर्गत किया जाये.
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