कागज पर लिख कर दीजिए शिकायत बिना वकील 60 दिन में मिलेगा न्याय

Updated at : 22 Apr 2018 7:06 AM (IST)
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कागज पर लिख कर दीजिए शिकायत बिना वकील 60 दिन में मिलेगा न्याय

भागलपुर : सादे कागज पर शिकायत लिख कर जमा कीजिए. वकील के सहयोग की कोई जरूरत नहीं. 60 दिन में न्याय मिल जायेगा. ऐसी व्यवस्था भागलपुर के व्यवहार न्यायालय स्थित एडीआर भवन में स्थायी लोक अदालत में की गयी है. इस व्यवस्था से अधिक लोग अवगत नहीं हैं. लिहाजा इसके प्रति लोगों को जागरूक किया […]

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भागलपुर : सादे कागज पर शिकायत लिख कर जमा कीजिए. वकील के सहयोग की कोई जरूरत नहीं. 60 दिन में न्याय मिल जायेगा. ऐसी व्यवस्था भागलपुर के व्यवहार न्यायालय स्थित एडीआर भवन में स्थायी लोक अदालत में की गयी है. इस व्यवस्था से अधिक लोग अवगत नहीं हैं. लिहाजा इसके प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है, ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक लोग उठा सकें.
यह बातें शनिवार को स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष अभय कांत झा (सेवानिवृत्त एडीजे) ने प्रेसवार्ता में कही. श्री झा के साथ-साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव प्रेम चंद वर्मा, स्थायी लोक अदालत के सदस्य मो महफूज आलम व विकास भी वार्ता के दौरान मौजूद थे.
अदालत के समय दर्ज होगा आवेदन. उन्होंने कहा कि अभी मॉर्निंग कोर्ट चल रहा है. एडीआर भवन में अभी सुबह 6.30 से 12.30 बजे तक शिकायत दर्ज की जायेगी. डे कोर्ट के दौरान सुबह 10 से दोपहर चार बजे तक आवेदन जमा लिया जायेगा.
फैसले के खिलाफ नहीं हो सकती अपील. सचिव श्री वर्मा ने कहा कि स्थायी लोक अदालत में जन उपयोगी सेवाओं से संबंधित प्री लिटिगेश (विवाद पूर्व) वाद का निस्तारण निर्धारित अवधि में किया जाता है. हर हाल में किसी भी शिकायत का निष्पादन 60 दिन में किया जाना है. इस फैसले के खिलाफ कहीं अपील नहीं की जा सकती, बल्कि हाइकोर्ट में रीट दायर की जा सकती है.
ऐसे होता है मामलों का निष्पादन. स्थायी लोक अदालत के पदाधिकारियों ने कहा कि दोनों पक्षों में परस्पर वार्ता, सुझाव व सहमति को आधार बनाते हुए निर्णय लिया जाता है. लेकिन सहमति नहीं बनी, तो स्वतंत्र रूप से मामले का निष्पादन किया जाता है. फिर अदालत के फैसले पर दोनों पक्षों को पालन करना अनिवार्य हो जाता है. अदालत द्वारा पारित एवार्ड को इजरा के लिए व्यवहार न्यायालय को भेजा जा सकता है.
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