18.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

दुष्कर्म व गर्भपात मामले में 10 साल की सजा

पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश की कोर्ट में सुनवाई सन्हौला के भुड़िया में तीन वर्ष पहले हुई थी घटना भागलपुर : पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश सह प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शिवानंद मिश्र की कोर्ट ने बुधवार को नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने व गर्भपात करवाने के आरोपित अमित कुमार मंडल को 10 साल […]

पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश की कोर्ट में सुनवाई

सन्हौला के भुड़िया में तीन वर्ष पहले हुई थी घटना
भागलपुर : पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश सह प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शिवानंद मिश्र की कोर्ट ने बुधवार को नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने व गर्भपात करवाने के आरोपित अमित कुमार मंडल को 10 साल की सजा दी. उसके खिलाफ 45 हजार रुपया का जुर्माना भी लगाया. यह राशि पीड़िता को दी जायेगी. सरकार की ओर से मामले में विशेष लोक अभियोजक शंकर जय किशन मंडल तथा बचाव पक्ष से अरुण कुमार झा ने पैरवी की.
कोर्ट में यह दी गयी थी सेप्टिक गर्भपात की परिभाषा. अदालती जिरह के दौरान विशेष लोक अभियोजक ने कोर्ट को बताया था कि चिकित्सक ने पीड़िता के गर्भपात को जानलेवा करार दिया. चिकित्सक इसको सेप्टिक गर्भपात कहते हैं. इसमें मरीज के बचने की संभावना कम होती है. इस गर्भपात में संक्रमण का खतरा होता है.
यह था मामला
सन्हौला की पीड़िता को उसी गांव के अमित कुमार मंडल के साथ दोस्ती हुई. यह दोस्ती प्यार में बदल गयी और उसने पीड़िता से शादी करने का भरोसा दिया. आरोपित करीब एक साल तक पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया. इस बीच पीड़िता गर्भवती हो गयी तो आरोपित ने शादी से इंकार कर दिया. दवा खिला कर गर्भपात करवा दिया. उपचार के दौरान पीड़िता ने परिजन को उक्त सारी बात बतायी. 27 जनवरी 2014 को पीड़िता की शिकायत पर आरोपित अमित कुमार मंडल के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया. घटना के समय पीड़िता नाबालिग थी.
Prabhat Khabar Digital Desk
Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel