बेतिया. नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास करने के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद प्रसाद ने एक अभियुक्त को दोषी पाते हुए उसे 3 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वही उसके ऊपर दस हजार रुपया जुर्माना भी लगाया है. अभियुक्त द्वारा जमा कराए जाने वाली जुर्माने की राशि पीड़िता को दी जाएगी. अभियुक्त काली बाग थाने क्षेत्र के वार्ड नंबर चार निवासी पंकज कुमार उर्फ कल्लू है. पोक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक वेद प्रकाश द्विवेदी ने बताया कि घटना 19 जनवरी 2016 की है. घटना के दिन अभियुक्त एक मानसिक रूप से अस्वस्थ लड़की को घर में अकेला देखकर उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया. इस मामले को ले पीड़िता की मां ने अभियुक्त के विरुद्ध थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी. इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए विशेष न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई है.
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