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स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की राशि में धोखाधड़ी

बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में धोखाधड़ी मामले में पंजाब एवं हरियाणा के दो संस्थाओं के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है.

पंजाब एवं हरियाणा के दो संस्थाओं पर प्राथमिकी

बेतिया . बिहार सरकार की उच्च शिक्षा के लिये बाहर जाने वाले छात्रों के लिये महत्वाकांक्षी योजना बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में धोखाधड़ी मामले में पंजाब एवं हरियाणा के दो संस्थाओं के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है. पश्चिम चंपारण के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी योजना एवं लेखा सह बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के नोडल पदाधिकारी अलका सहाय ने मुफस्सिल थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है. मुफस्सिल थानाध्यक्ष अभिराम सिंह ने बताया कि अलका सहाय के पत्र के आलोक में पंजाब के फतहगढ़ साहिब स्थित कॉनटिनेटल ग्रुप ऑफ इंस्टीच्यूट तथा हरियाणा के गुरुग्राम सेक्टर 29 स्थित प्रीग्रीन गार्डिंग प्राइवेट लिमिटेड को अभियुक्त बनाया गया है. इन दोनों पर धोखाधड़ी से वर्ष 2018 में राशि प्राप्त करने का आरोप है. इन दोनों संस्थानों के विरूद्ध विभाग ने जांच दल गठित किया था. इसमें संस्थान ने अपना कोई पक्ष प्रस्तुत नहीं किया और ना ही छात्र-छात्राओं के संबंध में विस्तृत विवरणी उपलब्ध करायी. पुलिस सूत्रों के अनुसार इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने के लिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के प्रभारी पदाधिकारी नसीम अहमद ने पश्चिम चंपारण के कार्यक्रम पदाधिकारी अलका सहाय को एफआइ्रआर दर्ज कराने का आदेश दिया था, उन्होंने बताया था कि कॉनटिनेटल ग्रुप ऑफ इंस्टीच्यूट ने बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का गलत ढंग से लाभ प्राप्त करने के लिए बिहार के छात्र-छात्राओं के साथ छल-प्रपंच कर सरकारी राशि का अपव्यय किया है. वहीं संस्थान ने छात्र-छात्राओं को दिग्भ्रमित कर उनके भविष्य से खिलवाड़ किया है. शिक्षा ऋण की राशि भी वापस नहीं की है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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