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नेपाली चरस तस्कर को दस वर्ष की सजा, दो लाख रुपया जुर्माना

Updated at : 05 Apr 2025 8:47 PM (IST)
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नेपाली चरस तस्कर को दस वर्ष की सजा, दो लाख रुपया जुर्माना

नामजद अभियुक्त धुरंधर प्रसाद को दोषी पाते हुए उसे दस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

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बेतिया. चरस तस्करी के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश आनंद विश्वासधर दुबे ने कांड के नामजद अभियुक्त धुरंधर प्रसाद को दोषी पाते हुए उसे दस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वहीं उसके ऊपर दो लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करने पर उसे अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. एनडीपीएस एक्ट के विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि घटना 21 अगस्त 2023 की है. एसएसबी रक्सौल रेंज के सहायक उप निरीक्षक तिलक राज को गुप्त सूचना मिली कि एक नेपाली नागरिक भारतीय सीमा स्तंभ संख्या 408 /2 के निकट से मादक पदार्थ का एक बड़ा खेप लेकर भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला है. सूचना के बाद तिलक राज ने नाका लगाया. इसी क्रम में एसएसबी के जवानों ने देखा कि एक व्यक्ति हाथ में झोला लेकर भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहा है. जवानों को देखकर वह भागने लगा ।लेकिन जवानों ने उसे खदेड़ कर पकड़ लिया. एसएसबी के जवानों ने झोले की तलाशी ली. झोले में छिपाकर रखा गया 2.480 किलोग्राम चरस जब्त किया गया. पूछताछ के बाद गिरफ्तार चरस तस्कर की पहचान नेपाल राष्ट्र के परसा जिला अंतर्गत पोखरिया थाना के सबैठवा निवासी धुरेंद्र प्रसाद के रूप में हुई. इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए विशेष न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SATISH KUMAR

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