रामगढ़वा. स्थानीय पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान के आधार पर थानाक्षेत्र के आर्यानगर निवासी शेख नुरैन हत्याकांड का खुलासा कर दिया है. इस हत्याकांड में चार लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. जबकि एक को पहले ही जेल भेजा जा चुका है. इस मामले में मृतक के पुत्र ने अज्ञात लोगों प्राथमिकी दर्ज कराया था जिन लोगों को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेजा है. वे सभी अप्राथमिकी अभियुक्त है. सैफ अली वल्द वालिउल्लाह, विनोद साह वल्द रामाश्रय साह, मो. अयूब वल्द स्व. शेख सकूर व मुख्तारुल वल्द स्व. शेख रसूल आजम सभी थानाक्षेत्र के आर्यानगर गांव के निवासी है. रामगढ़वा थाना कांड संख्या 71/25 धारा 103(1) तथा 27 आर्म्स एक्ट के अप्राथमिकी अभियुक्त है. सभी को वैज्ञानिक तथा तकनीकी साक्ष्य के आधार पर न्यायिक हिरासत में उपस्थापन हेतु भेजा गया है. यहां बता दे कि विगत 10 मार्च की रात्रि करीब 9.45 बजे गांव में ही गोली मारकर शेख नुरैन की हत्या कर दिया गया था जिसमें मृतक के पुत्र ने अज्ञात लोगों पर हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराया था. घटना के बाद से ही लगातार पुलिस हाथ-पाँव मार रही थी कई लोगों को पूछताछ के लिए डिटेन भी किया गया था पर पुलिस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रही थी. अंत में कौल डिटेल, सीडीआर, टावर लोकेशन सहित वैज्ञानिक व तकनीकी साक्ष्य के आधार पर इनलोगों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया. इसी मामले में जुमाईटोला का एक युवक समीर को उसके घर से बरामद अवैध हथियार के आधार पर जेल भेज चुकी है. थानाध्यक्ष अमरजीत कुमार ने बताया कि वैज्ञानिक अनुसंधान व तकनीकी साक्ष्य के आधार पर सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.
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