अभियुक्तों की पेशी के दौरान पुलिस गवाहों की अनुपस्थिति पर एडीजे की अदालत ने कड़ा रुख अपनाया

रामनगर थाना कांड संख्या 227/2025 में अभियुक्तों की पेशी के दौरान पुलिस गवाहों की अनुपस्थिति पर एडीजे फोर्थ मानवेंद्र मिश्र की अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है.
बगहा. रामनगर थाना कांड संख्या 227/2025 में अभियुक्तों की पेशी के दौरान पुलिस गवाहों की अनुपस्थिति पर एडीजे फोर्थ मानवेंद्र मिश्र की अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है. अभियोजन पक्ष के वकील मन्नू राव ने बताया कि रामनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत आरोपी अवैध हथियार से लैस होकर अपराध करने की योजना बना रहे थे और इसी आरोप में उन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था. मन्नु राव ने बताया कि इस कांड के अनुसंधानकर्ता भी शैलेन्द्र कुमार हीं हैं.अभियोजन पक्ष के गवाह प्रस्तुत करने का अवसर समाप्त
न्यायालय ने पाया कि पुलिस गवाह राजीव साहनी और शैलेन्द्र कुमार को पहले ही सम्मन भेजा गया था. लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए. इनके अलावे अन्य गवाहों में भी कई पुलिसकर्मी शामिल हैं. परंतु उनमें से भी कोई भी अदालत में पेश नहीं हुआ. इस कारण अभियोजन पक्ष के गवाह प्रस्तुत करने का अवसर समाप्त कर दिया गया.अदालत ने याद दिलाया कि इसी मामले में विगत 19 जुलाई 2025 को ही पुलिस अधीक्षक बगहा को गवाह प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था. फिर भी न्यायालय के आदेश का पालन नहीं हुआ है.इसे गंभीर चूक मानते हुए अदालत ने नाराजगी जताई
इसे गंभीर चूक मानते हुए अदालत ने नाराजगी जताई और सभी अभियोजन पुलिस गवाहों को उपस्थित करने के लिए वारंट जारी करने का निर्देश दिया है.साथ ही,अदालत ने पुलिस अधीक्षक बगहा सुशांत कुमार सरोज से इस मामले में रामनगर थानाध्यक्ष से इस मामले में स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया है कि किन परिस्थितियों में थाना प्रभारी द्वारा न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया गया.अदालत ने कहा कि लापरवाही पर उचित कार्रवाई की जाएगी. इस मामले की अगली सुनवाई 17 अक्टूबर 2025 को होगी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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