— अवैध रूप से अस्पताल संचालन को लेकर हुई एफआईआर — मामले में अलग-अलग दो प्राथमिकी दर्ज नरकटियागंज . अवैध रूप से अस्पताल संचालन और लापरवाही पूर्वक इलाज के दौरान प्रसूता की मौत मामले में बिनू सर्जिकेयर अस्पताल के संचालक सहित चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. पहली प्राथमिकी अनुमंडल अस्पताल के प्रभारी उपाधीक्षक डॉ संजीव कुमार ने दर्ज कराई है. जिसमें उन्होंने बताया है कि शहर के कृषि बाजार रोड स्थित नंदपुर रेलवे ढाला के पास बिनु सर्जिकेयर हॉस्पिटल अवैध रूप से एक मकान में संचालित किया जा रहा था. मामले में हॉस्पिटल के संचालक डॉ प्रमोद कुमार पर यह दर्ज की गई है. बताया है कि 18 अक्तूबर को इस निजी क्लिनिक में इलाज के दौरान एक महिला मरीज सोनम देवी पति चन्द्रदेव यादव निवासी बेलवा मकरी, थाना रामनगर की मृत्यु हो गई थी. घटना की जांच में यह पाया गया कि बिनु सर्जिकेयर हॉस्पिटल सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों और मानकों के अनुरूप पंजीकृत नहीं है और अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था. उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार, जनहित में इस हॉस्पिटल को 18 अक्तूबर को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया. उधर, रामनगर थाने के बेलवा मकरी निवासी नागेंद्र यादव ने दूसरी प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें बताया है कि 18 अक्टूबर को अपने पतोहू सोनम कुमारी (23) पति चन्द्रदेव चादव को बिनु सर्जिकयर हॉस्पिटल में बच्चा पैदाइसी के लिए ले जाया गया, जहां उपस्थित डा प्रमोद फुमार, डा संतोष कुमार, नर्स तारा देवी, कंपाउंडर दीपू सहनी की निगरानी में लापरवाही के कारण मेरी पतोहू का ऑपरेशन बिना जांच रिपोर्ट के आधार पर कर दिया गया, जिसके कारण मरीज की स्थिति काफी बिगड़ गई. मेरे द्वारा स्थिति को देखते हुए डा प्रमोद कुमार से रेफर करने के लिए कहा गया गया. लेकिन डॉक्टर के द्वारा झुठा आश्वासन देकर कहा गया कि मैं सब संभाल लूंगा. लेकिन कुछ देर बाद मरीज की मौत अस्पताल में ही हो गई. शिकारपुर थानाध्यक्ष ज्वाला कुमार सिंह ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर अगली कार्यवाई की जा रही है.
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