Begusarai News : एनडीपीएस कोर्ट ने गांजा तस्करी केस में तीन आरोपितों को ठहराया दोषी

Published by :SHAH ABID HUSSAIN
Published at :29 Sep 2025 9:25 PM (IST)
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Begusarai News : एनडीपीएस कोर्ट ने गांजा तस्करी केस में तीन आरोपितों को ठहराया दोषी

एनडीपीएस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश महेश प्रसाद सिंह ने 25 सितंबर को एनडीपीएस केस नंबर 22/2021 की सुनवाई करते हुए वैशाली जिले के राघोपुर थाने के मोहनपुर निवासी दिनेश राय, रिशु कुमार और नागेंद्र राय को दोषी घोषित किया.

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बेगूसराय. एनडीपीएस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश महेश प्रसाद सिंह ने 25 सितंबर को एनडीपीएस केस नंबर 22/2021 की सुनवाई करते हुए वैशाली जिले के राघोपुर थाने के मोहनपुर निवासी दिनेश राय, रिशु कुमार और नागेंद्र राय को दोषी घोषित किया. सजा के निर्धारण के लिए अगली सुनवाई सात अक्तूबर को होगी. अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक वाल्मीकि महतो ने सात गवाहों की गवाही प्रस्तुत की. आरोप के अनुसार, 29 जुलाई, 2021 को एनसीबी की टीम को गुप्त सूचना मिली थी और उन्होंने मुरली टोल के पास टोल प्लाजा पर जाल बिछाया. सूचना के आधार पर गांजा से लदी ट्रक का इंतजार किया गया. कुछ देर बाद ट्रक नंबर एएस 01जीसी/1146 टोल प्लाजा के पास आया तो एनसीबी टीम ने ट्रक को रोककर कब्जे में ले लिया. जांच में ट्रक के फाल्स केबिन से 39 पैकेट गांजा बरामद हुआ, जिसका वजन लगभग 200 किलोग्राम था. ड्राइवर और खलासी ने स्वीकार किया कि यह गांजा दिनेश राय का है. इसके बाद एनडीपीएस कोर्ट ने आरोपितों को दोषी ठहराते हुए सजा की सुनवाई की तारीख सात अक्तूबर निर्धारित की. इस मामले में एनसीबी की सतर्कता और गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई ने तस्करी की बड़ी कोशिश को विफल कर दिया और न्यायिक प्रक्रिया के तहत दोषियों को जवाबदेह बनाया गया.

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