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हत्या मामले में चार दोषी करार, सजा 14 नवंबर को

Updated at : 11 Nov 2025 9:25 PM (IST)
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हत्या मामले में चार दोषी करार, सजा 14 नवंबर को

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋषिकांत की न्यायालय ने हत्याकांड से जुड़े मामले मुफस्सिल थाना कांड संख्या 197/ 2022 की सुनवाई करते हुए सिंघौल थाना के फतेहपुर निवासी मोहम्मद महबूब उर्फ कंगारू, मोहम्मद सनोबर ,मोहम्मद मासूम, और मोहम्मद कलाम को हत्या में दोषी घोषित किया.

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बेगूसराय. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋषिकांत की न्यायालय ने हत्याकांड से जुड़े मामले मुफस्सिल थाना कांड संख्या 197/ 2022 की सुनवाई करते हुए सिंघौल थाना के फतेहपुर निवासी मोहम्मद महबूब उर्फ कंगारू, मोहम्मद सनोबर ,मोहम्मद मासूम, और मोहम्मद कलाम को हत्या में दोषी घोषित किया. सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 14 नवंबर की तारीख मुकर्रर की गयी है. अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक संतोष कुमार ने कुल पांच गवाहों की गवाही कराई. जिसमें अनुसंधानकर्ता अरविंद शुक्ला डॉक्टर ब्रजेश कुमार , मोहम्मद इकबाल ,सूचक मोहम्मद अजीम और मोहम्मद शहाबुद्दीन की गवाही काफी महत्वपूर्ण रही. आरोपित पर आरोप है कि 22 अप्रैल 2022 को शाम 6:30 बजे ग्रामीण सूचक मोहम्मद अजीम का पुत्र मोहम्मद अबुल अपने गांव फतेहपुर में पान दुकान पर खड़ा था तभी एकाएक सभी आरोपित वहां पहुंच गए और 50000 रंगदारी टैक्स की मांग करने लगे और जब मोहम्मद अबुल ने देने से मना किया तो मोहम्मद मुख्तार कहा कि साले को गोली मार दो. इस पर मोहम्मद महबूब अपने हाथ में लिए पिस्टल से मोहम्मद अबुल को गोली मार दिया जो गोली सीना में लगा और मोहम्मद अबुल की तत्क्षण मौत हो गई.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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