बखरी न्यायालय ने तीन अभियुक्तों को किया बरी, लंबे समय से चल रहे मामले में मिली राहत

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व्यवहार न्यायालय बखरी | Prabhat Khabar Network

Begusarai News : बखरी एसीजेएम कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में राजीव कुमार, रणधीर कुमार और संजीव कुमार को बाइज्जत बरी कर दिया है। जानिए क्या है पूरा मामला।

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Begusarai News : बखरी थाना कांड संख्या 267/16, राज्य बनाम राजीव कुमार व अन्य मामले में सोमवार को बखरी न्यायालय में सुनवाई के दौरान तीन अभियुक्तों को बाइज्जत रिहा कर दिया गया. अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनोज कुमार सिंह की अदालत ने मामले में मोहनपुर निवासी राजीव कुमार, रणधीर कुमार एवं संजीव कुमार सिंह को बरी करने का आदेश दिया.

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अभियोजन और बचाव पक्ष ने रखी अपनी दलील

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से एपीओ मयंक श्रीवास्तव ने पैरवी की. वहीं, अभियुक्तों की ओर से अधिवक्ता मधुसूदन महतो ने न्यायालय में बचाव पक्ष रखा और अभियुक्तों का पक्ष मजबूती से प्रस्तुत किया. सुनवाई के बाद अदालत ने तीनों अभियुक्तों को मामले में बरी करने का आदेश दिया.

फैसले के बाद अभियुक्तों और परिजनों में खुशी

अदालत के फैसले के बाद तीनों अभियुक्तों को मामले से बाइज्जत रिहा कर दिया गया. फैसले के बाद अभियुक्तों ने कहा कि उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा था और अंततः सच्चाई की जीत हुई है. अदालत के फैसले के बाद अभियुक्तों और उनके परिजनों में खुशी का माहौल देखा गया.

लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद मिली राहत

मामले में लंबे समय से न्यायिक प्रक्रिया चल रही थी. अदालत के आदेश के बाद तीनों अभियुक्तों को राहत मिली है. फैसले के बाद परिजनों ने न्यायालय के निर्णय पर संतोष जताया.

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