ePaper

शराब मामले में दोषी को छह साल सश्रम कारावास की सजा

Updated at : 20 Aug 2025 9:22 PM (IST)
विज्ञापन
शराब मामले में दोषी को छह साल सश्रम कारावास की सजा

एक्साइज न्यायालय द्वितीय के विशेष न्यायाधीश सुनील कुमार चौबे ने अवैध शराब मामले की सुनवाई करते हुए बीरपुर थाना के बखतपुर वार्ड नंबर एक निवासी राजेश कुमार महतो को बिहार मद् निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30 (ए) में दोषी घोषित किया.

विज्ञापन

बेगूसराय. एक्साइज न्यायालय द्वितीय के विशेष न्यायाधीश सुनील कुमार चौबे ने अवैध शराब मामले की सुनवाई करते हुए बीरपुर थाना के बखतपुर वार्ड नंबर एक निवासी राजेश कुमार महतो को बिहार मद् निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30 (ए) में दोषी घोषित किया. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपित को 6 साल सश्रम कारावास के साथ 100000 अर्थदण्ड की सजा सुनाई. अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक शंभू रजक एवं एडिशनल स्पेशल पी पी पंकज कुमार वर्मा ने कुल तीन गवाहो की गवाही कराई. आरोपित पर आरोप है कि 9 मार्च 2021 को उत्पाद थाना को गुप्त सूचना मिली कि बीरपुर थाना के बखतपुर में राजेश कुमार महतो अवैध शराब का संग्रह एवं खरीद बिक्री का काम करता है. गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद थाना ने आरोपित के घर पर छापा मारा तो 13 कार्टन और 2 बोरा और एक झोला में अवैध शराब कुल 138 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई. घटना की प्राथमिकी सब इंस्पेक्टर उत्पाद थाना सूचक श्रीकांत ने परिवाद पत्र 83 सी टू/21 के तहत दर्ज कराई है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
MANISH KUMAR

लेखक के बारे में

By MANISH KUMAR

MANISH KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन