शराब मामले में दोषी को छह साल सश्रम कारावास की सजा

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शराब मामले में दोषी को छह साल सश्रम कारावास की सजा

एक्साइज न्यायालय द्वितीय के विशेष न्यायाधीश सुनील कुमार चौबे ने अवैध शराब मामले की सुनवाई करते हुए बीरपुर थाना के बखतपुर वार्ड नंबर एक निवासी राजेश कुमार महतो को बिहार मद् निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30 (ए) में दोषी घोषित किया.

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बेगूसराय. एक्साइज न्यायालय द्वितीय के विशेष न्यायाधीश सुनील कुमार चौबे ने अवैध शराब मामले की सुनवाई करते हुए बीरपुर थाना के बखतपुर वार्ड नंबर एक निवासी राजेश कुमार महतो को बिहार मद् निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30 (ए) में दोषी घोषित किया. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपित को 6 साल सश्रम कारावास के साथ 100000 अर्थदण्ड की सजा सुनाई. अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक शंभू रजक एवं एडिशनल स्पेशल पी पी पंकज कुमार वर्मा ने कुल तीन गवाहो की गवाही कराई. आरोपित पर आरोप है कि 9 मार्च 2021 को उत्पाद थाना को गुप्त सूचना मिली कि बीरपुर थाना के बखतपुर में राजेश कुमार महतो अवैध शराब का संग्रह एवं खरीद बिक्री का काम करता है. गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद थाना ने आरोपित के घर पर छापा मारा तो 13 कार्टन और 2 बोरा और एक झोला में अवैध शराब कुल 138 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई. घटना की प्राथमिकी सब इंस्पेक्टर उत्पाद थाना सूचक श्रीकांत ने परिवाद पत्र 83 सी टू/21 के तहत दर्ज कराई है.

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