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दहेजहत्या में पति को सात साल की सजा

29 Oct, 2015 6:22 pm
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दहेजहत्या में पति को सात साल की सजा

दहेजहत्या में पति को सात साल की सजा बेगूसराय (कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ राम विनोद प्रसाद सिंह ने दहेजहत्या में आरोपित पति भगवानपुर थाने के रघुनंदनपुर निवासी चंदन चौधरी को दोषी पाकर सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से अधिवक्ता संजीत कुमार ने आठ गवाहों की गवाही करायी. […]

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दहेजहत्या में पति को सात साल की सजा बेगूसराय (कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ राम विनोद प्रसाद सिंह ने दहेजहत्या में आरोपित पति भगवानपुर थाने के रघुनंदनपुर निवासी चंदन चौधरी को दोषी पाकर सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से अधिवक्ता संजीत कुमार ने आठ गवाहों की गवाही करायी. जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता संजय चौधरी ने दो गवाहों की गवाही करायी. आरोपित पति पर आरोप है कि 10 फरवरी, 2014 को अपनी पत्नी अनुपम देवी की हत्या आग लगा कर कर दी थी एवं लाश छिपाने के उद्देश्य से मृतका की लाश मुशहरी बहियार में फेंक दी गयी़ घटना की प्राथमिकी मृतका का पिता तेघड़ा थाने के मधुरापुर निवासी रामनरेश सिंह ने भगवानपुर थाना कांड संख्या 31/14 के तहत दर्ज करायी थी.

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