हत्या मामले में दोषी को मिली उम्रकैद की सजा

Updated at : 12 Feb 2020 5:10 AM (IST)
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हत्या मामले में दोषी को  मिली उम्रकैद की सजा

बेगूसराय (कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज मिश्रा ने हत्या मामले के काराधीन आरोपित डंडारी थाने के सिसौनी निवासी रामचंद्र यादव को हेमचंद्र पासवान की हत्या में दोषी पाकर उम्रकैद की सजा सुनायी है. साथ ही 25,000 अर्थदंड की भी सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक मनोज कुमार ठाकुर ने […]

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बेगूसराय (कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज मिश्रा ने हत्या मामले के काराधीन आरोपित डंडारी थाने के सिसौनी निवासी रामचंद्र यादव को हेमचंद्र पासवान की हत्या में दोषी पाकर उम्रकैद की सजा सुनायी है. साथ ही 25,000 अर्थदंड की भी सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक मनोज कुमार ठाकुर ने कुल 10 गवाहों की गवाही करायी.

आरोपित पर आरोप है कि 21 मई 2017 को 11:30 दिन में पीरनगर स्थित दिलीप चौधरी के कुआं के पास ग्रामीण सूचक विभाषचंद्र पासवान एवं उसके भाई हेमचंद्र पासवान को ट्रैक्टर से खेत जोतने को कहा. इन्कार करने पर आरोपित के आदेश पर मिथुन कुमार शर्मा एवं आरोपित ने गोली चलाकर सूचक के भाई हेमचंद्र पासवान की हत्या कर दी. घटना की प्राथमिकी सूचक ने डंडारी थाना कांड संख्या 29/17 तहत दर्ज करायी है.
मारपीट में दोषी, 300 अर्थदंड की सजा मिली:बेगूसराय (कोर्ट). न्यायिक दंडाधिकारी राजीव कुमार ने मारपीट मामले के आरोपित बरौली थाने के हवासपुर निवासी कारी रजक, माला देवी को अंतर्गत धारा 323 341 504 में दोषी पाकर प्रत्येक आरोपित को तीन-तीन सौ अर्थदंड की सजा सुनायी गयी.
आरोपित पर आरोप है कि 23 जून 2009 को 11:00 बजे रात्रि में ग्रामीण परिवादी रामप्रीत रजक के साथ गाली-गलौज की एवं मारपीट कर गंभीर रूप से चोट पहुंचायी. घटना की नालसी परिवादी ने नालसी नंबर 2051/ 2009 के तहत न्यायालय में दर्ज करायी है.
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