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चार आरोपितों को आजीवन कारावास

Updated at : 27 Sep 2019 6:57 AM (IST)
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चार आरोपितों को आजीवन कारावास

बेगूसराय : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार ने हत्या मामले के आरोपित बरौनी थाना के सिमरिया सिसबन्नी टोला निवासी फुचो पासवान, विमल पासवान, दिलीप पासवान, चंदन पासवान को अंतर्गत धारा 302 भारतीय दंड विधान में दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही सभी आरोपित को 10-10 हजार अर्थदंड की भी सजा […]

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बेगूसराय : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार ने हत्या मामले के आरोपित बरौनी थाना के सिमरिया सिसबन्नी टोला निवासी फुचो पासवान, विमल पासवान, दिलीप पासवान, चंदन पासवान को अंतर्गत धारा 302 भारतीय दंड विधान में दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही सभी आरोपित को 10-10 हजार अर्थदंड की भी सजा सुनायी गयी.अभियोजन की ओर से अभियोजन पदाधिकारी सलेक्शन ग्रेड जगदीश प्रसाद सिंह ने कुल 10 गवाहों की गवाही करायी.

सभी आरोपितों पर आरोप है कि 23 मई 2014 की रात्रि 11 बजे सिमरिया में ग्रामीण सूचिका राम दुलारी देवी के पति राममूर्ति पासवान के साथ मिलकर गाली -गलौज एवं मारपीट की और जान से मारने की नीयत से सिर पर मारा जिससे उसकी मृत्यु हो गयी.घटना की प्राथमिकी सूचिका ने बरौनी थाना कांड संख्या 247/ 2014 के तहत दर्ज करायी है.
हमले में दोषी, सजा पर सुनवाई 28 को
बेगूसराय. फास्ट ट्रैक द्वितीय के पीठासीन पदाधिकारी प्रेमचंद्र पांडे ने प्राणघातक हमला मामले के आरोपित बलिया थाना निवासी लक्ष्मी सिंह पवन चौधरी को अंतर्गत धारा 307 भारतीय दंड विधान के तहत दोषी पाकर सजा की बिंदुओं पर सुनवाई के लिए 28 सितंबर की तारीख मुकर्रर की है. जबकि इसी मामले के एक अन्य आरोपित अजय चौधरी को संदेह का लाभ देकर रिहा कर दिया. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक बहोर दास ने कुल 12 गवाहों की गवाही करायी.
आरोपित पर आरोप है कि 5 फरवरी 2006 को 12:45 बजे रात्रि में छोटी बलिया निवासी सूचक अभय पासवान एवं सूचक के भाई दोनों चौकी पर सोये हुए थे तभी जान मारने की नीयत से आरोपित ने गोली चलायी, जो गोली सूचक के भाई के पैर में लगी. घटना की प्राथमिकी सूचक ने बलिया थाना कांड संख्या 22/06 के तहत दर्ज करायी थी.
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