हो जायें सावधान, बिहार में अब मकान या गोदाम में पकड़ी गयी शराब तो होगा नीलाम

Updated at : 05 Feb 2021 6:16 AM (IST)
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हो जायें सावधान, बिहार में अब मकान या गोदाम में पकड़ी गयी शराब तो होगा नीलाम

अब पटना में अगर किसी के मकान या गोदाम में शराब पकड़ी जायेगी तो उस मकान या गोदाम को जब्त कर उसे सरकार नीलाम कर देगी.

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पटना. अब पटना में अगर किसी के मकान या गोदाम में शराब पकड़ी जायेगी तो उस मकान या गोदाम को जब्त कर उसे सरकार नीलाम कर देगी. पटना प्रमंडल में शराबबंदी अभियान के प्रभावी कार्यान्वयन को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त संजय अग्रवाल ने गुरुवार को अहम बैठक की. इसमें सभी डीएम और एसपी को शराबबंदी अभियान का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने की बात कही गयी.

उन्होंने निर्देश दिया कि शराब के अवैध कारोबार में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाये. अगर किसी मकान और गोदाम में शराब जब्त की जाती है तो उसे सीज कर नीलाम किया जायेगा.

जब्त वाहनों की नीलामी में आयी तेजी

प्रमंडलीय आयुक्त ने जब्त वाहनों की जिलावार समीक्षा करते हुए पाया कि वाहनों की नीलामी की प्रक्रिया में तेजी आयी है. उन्होंने सभी डीएम को पिछले दो माह में नीलाम किये गये वाहनों की अनुमंडलवार समीक्षा कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया. साथ ही थानावार, उत्पाद विभाग द्वारा जब्त वाहनों की अद्यतन स्थिति और उसकी नीलामी के बारे में भी समीक्षा करने को कहा है.

बैठक में जब्त शराब को नष्ट करने की स्थिति की भी जिलावार समीक्षा की गयी. इसमें पाया गया कि शराब को नष्ट करने की प्रक्रिया में तेजी आयी है. थाना और उत्पाद विभाग द्वारा जब्त शराब का प्रत्येक अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की उपस्थिति में विनष्टीकरण की कार्रवाई लगातार जारी है. आयुक्त ने सभी डीएम एसपी को बिना विलंब किये जब्त शराब नष्ट करने का निर्देश दिया.

शराब से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी तेज

प्रमंडलीय आयुक्त ने शराबबंदी अभियान के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए छापेमारी अभियान तेज करने और दोषी को चिह्नित कर कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. इसमें उन्होंने रात्रि गश्ती तेज करने और असामाजिक तत्वों पर नजर रखने व कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश है. साथ ही एसएसपी/एसपी और डीएसपी को थानों का औचक निरीक्षण करने और कार्यरत अधिकारियों व कर्मियों को सक्रिय और तत्पर रखने का निर्देश दिया है.

Posted by Ashish Jha

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