आर्म्स एक्ट मामले में एक आरोपी को तीन वर्ष की सजा

Updated at : 27 Jun 2025 7:14 PM (IST)
विज्ञापन
आर्म्स एक्ट मामले में एक आरोपी को तीन वर्ष की सजा

सात हजार रुपये का लगा आर्थिक दंड

विज्ञापन

सात हजार रुपये का लगा आर्थिक दंड बांका. सीजेएम शैलेंद्र कुमार की अदालत ने आर्म्स एक्ट मामले में शुक्रवार को एक आरोपी को दोषी पाते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई. साथ ही कोर्ट ने आरोपी के उपर सता हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड अदा नहीं करने पर आरोपी को एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की अतिरिक्त सजा मिलेगी. मिली जानकारी के अनुसार दोषी की पहचान नवादा बाजार ओपी क्षेत्र के सकहारा गांव निवासी विनय कुमार यादव के रुप में हुई है. इस मामले में कोर्ट में चली सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से कुल सात गवाहों की गवाही हुई. अभियोजन पक्ष की ओर से जिला अभियोजन पदाधिकारी आनंद बाबू ने अपना पक्ष रखा. जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुभाष चंद्र झा ने बहस किया. जिला अभियोजन पदाधिकारी ने बताया कि घटना एक अक्टूबर 2022 की है. नवादा बाजार पुलिस को गुप्त सूचना मिला था कि उक्त आरोपी पावर ग्रिड के पास हथियार लेकर घूम रहा है. सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसे देख आरोपी भागने लगा. आरोपी को पुलिस ने खदेड़कर पकड़ लिया. तालाशी के क्रम में आरोपी के पास से अवैध हथियार व कारतूस बरामद हुआ था. इस आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था. मामले को लेकर उक्त आरोपी के विरुद्ध स्थानीय थाना में आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
SHUBHASH BAIDYA

लेखक के बारे में

By SHUBHASH BAIDYA

SHUBHASH BAIDYA is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन