बांका. विशेष उत्पाद न्यायालय द्वितीय के न्यायाधीश विनीत कुमार सिंह की अदालत ने शराब तस्करी से जुड़े एक मामले में विचारण के बाद दोषी पाते हुये एक आरोपी को पांच वर्ष सश्रम करावास की सजा सुनायी गयी. साथ ही कोर्ट ने आरोपी के उपर एक लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड जमा नही करने पर आरोपी को तीन माह अतिरिक्त सजा भोगनी होगी. कोर्ट परिसर से मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट ने यह सजा रजौन थाना क्षेत्र के ओढ़नी मोहनपुर निवासी राजेंद्र साहू को सुनायी है. कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से चार गवाहों की गवाह पेश किये. कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक शोभा कुमारी एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विकास पांडे ने बहस में हिस्सा लिया. विशेष लोक अभियोजक पदाधिकारी ने बताया कि रजौन के तत्कालीन थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह को गुप्त सूचना मिली थी, कि अभियुक्त अवैध शराब बेचने का धंधा करता है. विगत 7 अप्रैल 2023 को पुलिस द्वारा छापामारी के दौरान अभियुक्त के घर से 15 लीटर महुआ शराब बरामद हुआ था. मामले की प्राथमिकी स्थानीय थाना में दर्ज की गयी थी. जिसकी सुनवाई न्यायालय में चल रही थी. सुनवाई के दौरान न्यायालय ने उक्त आरोपी को दोषी करार देते हुये सजा मुकर्रर कर दी. न्यायालय ने पांच थानाध्यक्षों के वेतन पर लगायी रोक बांका. बांका न्यायालय के द्वारा मंगलवार को पुलिस की शिथिलता पर संज्ञान लिया है. जिसमें कोर्ट ने अगले आदेश तक के लिए जिले के पांच थानाध्यक्षों के वेतन पर रोक लगा दी है. कोर्ट की इस कार्रवाई में बाराहाट थानाध्यक्ष दीपक पासवान, रजौन थानाध्यक्ष चंद्रदीप कुमार, टाउन थानाध्यक्ष राकेश कुमार, बेलहर थानाध्यक्ष राजेश कुमार व बौंसी थानाध्यक्ष सुधीर कुमार का नाम शामिल है. कोर्ट सुत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उक्त सभी थानाध्यक्ष पर यह कार्रवाई समय पर जख्म प्रतिवेदन, अद्यतन कांड दैनिकी व आपराधिक प्रतिवेदन कोर्ट में ससमय जमा नही करने के कारण की गयी है. बताया गया है कि उक्त् सभी थानाध्यक्ष को कोर्ट के द्वारा समय पर कागजात जमा करने का निर्देश दिया गया था.
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