बिहार : पत्नी की हत्या करने वाले पति को उम्रकैद, कुल्हाड़ी से किया था हमला

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 20 Nov 2018 4:42 PM

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बांका : बिहार के बांका जिले की एक अदालत ने मंगलवार को एक व्यक्ति को 2015 में दहेज को लेकर पत्नी की हत्या करने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनायी. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) राम लाल शर्मा ने संजय यादव को भारतीय दंड संहिता की धारा 304बी और दहेज रोकथाम कानून के […]

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बांका : बिहार के बांका जिले की एक अदालत ने मंगलवार को एक व्यक्ति को 2015 में दहेज को लेकर पत्नी की हत्या करने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनायी. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) राम लाल शर्मा ने संजय यादव को भारतीय दंड संहिता की धारा 304बी और दहेज रोकथाम कानून के तहत दोषी ठहराया.

संजय यादव ने अपनी पत्नी गुड़िया देवी पर चार मई 2015 को एक कुल्हाड़ी से हमला किया था, बाद में उसकी एक अस्पताल में मौत हो गयी. पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया था किसंजय यादव ने उनसे एक मोटरसाइकिल की मांग की थी.

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