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हत्या मामले में चार को आजीवन कारावास

बांका : फास्ट ट्रैक कोर्ट में महथा की अदालत ने मंगलवार को हत्या के एक मामले में चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. चांदन थाना कांड संख्या 60/2009 व सत्रवाद संख्या 970/29 में विचारण के बाद कोर्ट ने यह सजा सुनाई है. सजा पाने वालों में चांदन थाना क्षेत्र के झिंगाझाल गांव निवासी […]

बांका : फास्ट ट्रैक कोर्ट में महथा की अदालत ने मंगलवार को हत्या के एक मामले में चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. चांदन थाना कांड संख्या 60/2009 व सत्रवाद संख्या 970/29 में विचारण के बाद कोर्ट ने यह सजा सुनाई है. सजा पाने वालों में चांदन थाना क्षेत्र के झिंगाझाल गांव निवासी भुखन मंडल,

चतुरानंद मंडल उर्फ चतुर्भुज मंडल, गुण प्रसाद मंडल उर्फ पिपन मंडल व जय किशोर मंडल उर्फ फागु मंडल है. चारों अभियुक्तों को सजा सुनाने के बाद जेल भेज दिया गया. मामले के अनुसार 9 जून 2009 को झिंगाझाल गांव के भोलानाथ मंडल अपने पुत्र विनोद मंडल व पत्नी के साथ घर के बगल खेत में खीरा का बीज लगा रहे थे. उसी समय अभियुक्तों ने तीनों के ऊपर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया. जान बचा कर भागने के क्रम में भोलानाथ मंडल के पुत्र पर अभियुक्तों ने कुल्हाड़ी से प्रहार कर जख्मी कर दिया. इसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी थी. इस मामले में मृतक के पिता ने चांदन थाना

हत्या मामले में…
में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इस मामले में कोर्ट ने मंगलवार को सजा सुनाई. कोर्ट में बहस के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी सुबोध कुमार मिश्रा व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता कामदेव मंडल ने बहस में हिस्सा लिया.

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